सीकर में गैस एजेंसियों पर सख्ती: सागर गैस एजेंसी पर छापा, अनियमितताओं पर प्रशासन की पैनी नजर..

सीकर में गैस एजेंसियों पर सख्ती: सागर गैस एजेंसी पर छापा, अनियमितताओं पर प्रशासन की पैनी नजर..

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा

सीकर, 17 अप्रैल2026

जिला कलेक्टर आशीष मोदी के सख्त निर्देशों के बाद जिले में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर निगरानी और तेज कर दी गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को जिला रसद विभाग की प्रवर्तन टीम ने खंडेला स्थित सागर गैस एजेंसी पर सघन छापा कार्रवाई की।

जांच के दौरान एजेंसी में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं देना, कैश एंड कैरी सुविधा से वंचित रखना, बुकिंग रद्द करने से संबंधित शिकायतें तथा कालाबाजारी जैसी गतिविधियों की जानकारी मिली। इस पर टीम ने एजेंसी संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए।

छापेमारी दल में प्रवर्तन अधिकारी जयराम गुर्जर, सुनीता वर्मा तथा प्रवर्तन निरीक्षक अनुराग बेरवाल और सुरभि मीणा शामिल रहे। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ओटीपी सत्यापन और बुकिंग के अनुरूप गैस आपूर्ति करने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप संचालकों को अपने प्रतिष्ठान और गोदामों में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उपखंड अधिकारियों के नेतृत्व में त्रिस्तरीय जांच कमेटियां गठित कर दी गई हैं, जो नियमित रूप से निरीक्षण कर व्यवस्था की निगरानी करेंगी।

पाइपलाइन गैस को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशासन सक्रिय है। पाइपलाइन गैस आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा एलपीजी की तुलना में सस्ती और सुविधाजनक है, जिसमें बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब यह सुविधा घरों के साथ-साथ होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, छात्रावासों और स्कूलों के लिए भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला कलेक्टर ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि प्रमुख स्थानों पर उपभोक्ता शिकायत हेतु हेल्पलाइन नंबर 181, 112 और 14435 को होर्डिंग्स पर प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 01572-251008 है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अनावश्यक घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग या गैस सिलेंडरों का भंडारण न करें।

जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से साफ संकेत है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा।

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