रिपोर्ट- प्रियला शर्मा
भीलवाड़ा, 11 अप्रैल/ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने जिले में कोरोना संक्रमण के पूरी तरह खात्मे की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए शहर में कर्फ्यू में सख्ती करने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गंभीर बीमारी से ग्रसित एवं आवश्यक सामग्री सप्लाई करने वालों के अलावा किसी को भी इस सख्ती से राहत प्रदान नहीं की जाएगी। शनिवार को एक बैठक के दौरान शहर में लागू निषेधाज्ञा की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले की स्थिति पर माननीय मुख्यमंत्राी, चिकित्सा मंत्राी, मुख्य सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग की लगातार नजर है। राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में भीलवाडा में कोरोना की चेन को समाप्त करने के समुचित कदम उठाये जा रहे हैं। इसी कडी में शहर में बैरिकेडिंग को और मजबूत किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं की सप्लाई को भी सुदृढ़ किया जाएगा। अभी तक दैनिक आवश्यकता की 8 वस्तुएं उपभोक्ता भंडार के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी जिसे बढ़ाया जायेगा। दवाइयों के लिए मेडिकल स्टोर पर जाने की बजाय होम डिलीवरी की सुविधा का उपयोग करने को कहा गया है। 108 मेडिकल स्टोर की सूची सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाई गई है जो होम डिलीवरी करेंगे। उन्होंने कहा कि सब्जी एवं फल की सप्लाई करने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को घर पर ही उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बड़े स्टाॅकिस्ट अपने गोदामों में सामान का अनावश्यक अतिरिक्त स्टाॅक नहीं रख सकेंगे। उन्हें इस आशय का घोषणा पत्र भरकर देना पड़ेगा अन्यथा उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा के दौरान आमजन को घर पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कुछ नए प्रयोग की भी किए जा रहे हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से आर्डर लेने लेने या एक निश्चित मूल्य के पैकेट बनाकर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की वे अपने घरों में रहे। प्रशासन का जिस तरह से अभी तक सहयोग किया है वैसा ही सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि वायरस का संक्रमण सोशल डिस्टेंस रखकर वायरस को रोका जा सकता है। अभी तक जिले ने इसकी रोकथाम में आंशिक सफलता हासिल की है, हमें इसे आगे भी कायम रखना है।
अधिकाधिक सेम्पलिंग पर दे जोरः
जिला कलक्टर ने चिकित्सकों को निर्देश दिये कि वे अधिकाधिक संख्या में सेम्पल लेकर कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लायें। अभी तक 4270 सेम्पल लिये जा चुके हैं। प्रतिदिन लिये जाने वाले नमूनों की संख्या में वृद्धि करें। सामान्य सर्दी, जुकाम से पीडित, बाहर से आये लोगों, अस्पतालों के ओपीडी मे देखे गये मरीजों व हर ब्लाॅक में सामुदायिक चिकित्सालय को सेम्पल लेकर भिजवाना सुनिश्चित करें।
थोक विके्रता को करनी पडेगी वस्तुओं की भण्डारित मात्रा की घोषणा कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं आवष्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, उपयोग एवं उपभोग, तथा व्यवसाय एवं व्यापार को नियंत्रित करने हेतु 09.04.2020 को राजस्थान आवश्यक वस्तु (गोदाम की घोषणा) आदेश 2020 पारित किया गया जिसके तहत प्रत्येक थोक विक्रेता को उनके गोदामों की घोषणा करनी पडेगी जहां पर उनके द्वारा वस्तुओं का भंडारण किया जायेगा। घोषित गोदामों की सूचना अधिकृत अधिकारियों को दी जायेगी। इस क्रम में जिला रसद अधिकारी को जिला मुख्यालय पर, उपखण्ड अधिकारी को उनके उपखण्ड क्षेत्रा में एवं जिला तथा उपखण्ड को छोडकर तहसीलों में पदस्थापित तहसीलदारों को उनके अधिकारिता क्षेत्रों में नियंत्रण अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। व्यापारिक वस्तुओं का भंडारण केवल घोषित गोदामों में ही किया जायेगा अन्यथा इस आदेश के तहत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस क्रम में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया गया है। फलस्वरूप इस आदेश के प्रावधानों का उल्लघंन किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दोषी व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । इस आदेश के तहत प्रवर्तन निरीक्षक, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को तलाशी एवं जब्ती के अधिकार प्रदान किये गये है। इस आदेश में खाद्यान्न गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, चावल, दाल, दलहन, तेल, शक्कर, बेक्ररी ब्रेड, देशी घी, आयोडीन नमक, मास्क, हैंड सेनेटाईजर में उपयोग आने वाले एल्कोहल को शामिल किया गया है।