विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, दो प्रतिष्ठानों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना..
पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं मिलने सहित नेट क्वांटिटी में मिली अनियमितता
गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 6 अक्टूबर2026
उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर जिले में विधिक माप विज्ञान नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमों के उल्लंघन पर कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अधिकारी ने श्री श्याम फूड वेंचर्स, पांसल रोड, भीलवाड़ा तथा खेमराज फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, सालमपुरा, भीलवाड़ा की जांच की। जांच के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर विधिक माप विज्ञान से संबंधित नियमों में अनियमितताएं पाई गईं।
जांच में श्री श्याम फूड वेंचर्स के पास पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस पर विभाग की ओर से 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं खेमराज फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में मौके पर पैकेजिंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं मिला तथा उत्पाद की नेट क्वांटिटी में भी अनियमितता पाई गई। इस पर विभाग ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विभाग के अनुसार, अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप सही मात्रा और सही जानकारी वाली वस्तुएं उपलब्ध हों तथा कारोबारियों द्वारा विधिक माप विज्ञान संबंधी प्रावधानों की पूरी तरह पालना की जाए।
उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले में जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

