जिला मजिस्ट्रेट की नई व्यवस्था का सोमवार से लागू
पहले दिन सुभाष नगर थाना क्षेत्रा के निवासी कर सकेंगे शहर में आवागमन
भीलवाड़ा, 10 मई/ विगत 20 मार्च से शहर में लागू निषेधाज्ञा में शहरवासियों को सोमवार से आंशिक शिथिलता मिल सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट श्री राजेन्द्र भट्ट ने चिन्हित क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियों, सेवाओं के संचालन एवं जनसाधारण के आवागमन के लिए शर्तों के अधीन आंशिक छूट प्रदान की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि शहरी सीमा में अगले आदेश तक प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक अनुमत गतिविधियों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को सुभाष नगर थाना क्षेत्रा के निवासियों को निर्दिष्ट समय में शहर में खरीददारी और अन्य अनुमत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवागमन की छूट रहेगी। इसके लिए निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। दुकानदार को निर्धारित दूरी पर पेन्ट से गोले बनाने होंगे। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रा में वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति व पासधारियों के लिये छूट होगी। शहर में सब्जी मण्डी व फ्रूट की दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। यह सेवाएं पूर्ववत डोर-टू-डोर उपलब्ध रहेंगी। 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्ति घर पर ही रहेंगे।
यह गतिविधियां होगी अनुमत
केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयों की दुकान, किराना, प्रोविजनल स्टोर, दूध डेयरी, नजरों के चश्मों की दुकानें, पशुआहार, मुर्गी दाना के विक्रय केन्द्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण की दुकानें, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें, उचित दूरी पर टायर पंचर रिपेयर की दुकानें, वाहनों के लिये अधिकृत कंपनी के सर्विस व रिपेयर सेन्टर, वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, बिजली उपकरण के सेल्स व रिपेयर की दुकानें, छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें (केवल होम डिलीवरी) आदि अनुमत श्रेणी के दुकानदार ही इनके प्रतिष्ठान खोल सकेंगे।
सोमवार को इन काॅलोनियों के निवासी कर सकेंगे आवागमनः
पुलिस थाना सुभाष नगर की सीमा में अवस्थित सिविल लाइन, सुभाषनगर, मलाण, रमा विहार राजपूत काॅलोनी, आर.सी. व्यास काॅलोनी, आरके काॅलोनी, धांधोलाई, वर्धमान काॅलोनी, विजय सिह पथिक नगर, संजय काॅलोनी, मोती नगर, सांगानेर काॅलोनी, मारूति काॅलोनी, मजिस्ट्रेट काॅलोनी, कस्बा सांगानेर के निवासियों को सोमवार के दिन शहर में खरीददारी व अन्य अनुमत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवागमन की अनुमति रहेगी।