रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित
सीधे दुकानों से नहीं बिकेगा कूलर, पंखा व ए.सी.
ऑनलाइन बिक्री और होम डिलेवरी होगी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने लॉकडाउन से संबंधित पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कूलर, पंखा एवं एयर कंडीशनर की ऑनलाइन बिक्री होम डिलेवरी के माध्यम से करने और भोजनालयों से भोजन की केवल होम डिलेवरी करने संबंधी आज एक आदेश जारी किया है ।
कलेकटर श्री यादव ने जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से तथा भारत सरकार के गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है । आदेश के मुताबिक भवन निर्माण सामग्री गोदाम से सीधे निर्माण स्थल तक भेजी जा सकेगी । भोजनालयों से सीधे ग्राहकों को कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जायेगी । इसी प्रकार सीधे दुकानों से ग्राहकों को कूलर, पंखा एवं एयर कंडीशनर की बिक्री नहीं की जायेगी । बल्कि इन उपकरणों की बिक्री ऑनलाइन होगी और इन्हें ग्राहकों तक होम डिलेवरी के माध्यम से पहुंचाया जायेगा । किसी भी स्थिति में दुकान से कोई भी सेवा प्रदान नहीं की जायेगी । आदेश का उल्लंघन करने पर निहित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।