रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित
मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को छोड़कर कृषि कार्य की अकेली दुकानें
प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने किसानों की सुविधा और सुगमता के मद्देनजर लॉकडाउन अवधि में कृषि कार्य से संबंधित ट्रेक्टर पार्ट्स, हार्वेस्टर, बैरिंग आदि की मरम्मत से संबंधित मार्केट कॉम्पलेक्स की दुकानों को छोड़कर स्टैण्ड एलोन (अकेली) दुकानों को प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है ।
कलेक्टर ने जबलपुर मोटर पार्ट्स डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह छावड़ा द्वारा प्राप्त पत्र के संबंध में कृषि कार्य से संबंधित दुकानों के खुलने की स्थिति को स्पष्ट किया है । ये दुकानें गाइडलाइन में दिए निर्देशों का पालन किये जाने की शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति प्रदान की गई है । कलेक्टर श्री यादव ने कहा है कि इन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाय । दो गज की दूरी बनाकर रखें । ग्राहक एवं दुकानदार को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । सेनेटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाय ।