एनसीबी जयपुर की बड़ी सफलता: मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल की सजा
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
जयपुर/अजमेर, 11 सितंबर 2025।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जयपुर को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यावर की एनडीपीएस अदालत ने 58.640 किलो अफीम तस्करी के मामले में आरोपी जयराम विश्नोई को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और दो लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है।
यह मामला 19 मई 2020 को पिपलाज टोल प्लाजा, ब्यावर (अजमेर) पर ट्रक नंबर RJ 19 GA 5859 से अफीम की बड़ी खेप बरामद होने से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि आरोपी स्थानीय स्तर पर अफीम की तस्करी में लिप्त था।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-1 एवं एनडीपीएस न्यायालय, ब्यावर की न्यायाधीश श्रीमती वीना नागपाल ने फैसला सुनाते हुए धारा 15 और धारा 25 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी को सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इस मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री चंद्र विजय सिंह ने किया, जिनके प्रयासों से यह दोषसिद्धि संभव हुई।
एनसीबी ने कहा कि यह फैसला नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। ब्यूरो ने नागरिकों से अपील की है कि वे मादक पदार्थों की बिक्री से जुड़ी सूचना राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर साझा करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी l