जिला अभिभाषक संस्था के प्रयासों को मिला न्यायिक समर्थन, अधिवक्ताओं के भूखंड आवंटन पर कोर्ट का स्टे आदेश — यूआईटी सचिव ने दी प्रक्रिया जारी रहने की जानकारी..
गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 27जून 2025
जिला अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित भूखंडों के मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया पर कोर्ट ने स्थगन आदेश (स्टे) जारी कर दिया है। अध्यक्ष राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला अभिभाषक संस्था द्वारा आरक्षित कोटे के तहत अधिवक्ताओं को भूखंड आवंटन में अनियमितताओं को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर यूआईटी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने पर अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इस फैसले से अधिवक्ता वर्ग में हर्ष का माहौल है, और इसे संस्था अध्यक्ष राजेश शर्मा की सतत कोशिशों का परिणाम माना जा रहा है।
यूआईटी सचिव की प्रतिक्रिया
इधर, यूआईटी सचिव ललित गोयल ने एक प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि कोर्ट का स्थगन आदेश केवल लॉटरी पर्ची निकालने की प्रक्रिया पर लागू है। फार्म खरीदने एवं जमा कराने की प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और आगामी सोमवार को जब कोर्ट खुलेगा, तब हम अपना पक्ष रखेंगे। हमें पूरी आशा है कि कोर्ट द्वारा जारी यह स्थगन आदेश हट जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया यथावत
यूआईटी सचिव ने आमजन को सूचित किया कि:
• आवेदन पत्र संबंधित बैंकों से प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2025 रहेगी।
• आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 तय की गई है।
इस तरह, कोर्ट के आंशिक स्थगन आदेश के बावजूद भूखंड आवंटन से जुड़ी पूर्व निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया जारी रहेगी।