जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा, 9 अक्टूबर
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही जिले में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा 144 लागू हो गयी है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती वंदना खोरवाल ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 तक कानून व्यवस्था की पालना किये जाने हेतु निम्न कार्यवाही सम्पादित की जायेगी :-
01. अपराधियों, असामाजिक तत्वों, समाज कंटकों, साम्प्रदायिक तत्वों एवं शराब
माफियों की पहचान कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिससे आम मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सकेगें।
02 असामाजिक तत्वों की आवाजाही नियंत्रित करने हेतु क्षेत्र के बाहर से आने
वाले व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन पर विशेष निगरानी रखी जायेगी
03. रेल्वे स्टेशनों, बस स्टेण्डों पर निगरानी एवं प्रभावी गश्त की जायेगी।
04. अवैध शराब माफियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
05. पड़ोसी राज्य से अवैध शराब के आवागमन को रोकने हेतु सख्त निगरानी
रखी जायेगी।
06. अवैध शराब भण्डारण के क्षेत्रों की पहचान करके जब्ती की कार्यवाही की
जायेगी।
07. अवैध विस्फोटक पदार्थ / अवैध शस्त्रों को जब्त करने हेतु नियमानुसार
कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी :-
01. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के बिना पूर्व अनुमति प्रयोग प्रतिबंधित रहेगें।
02. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के प्रावधानों के अन्तर्गत
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक पेम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण रहेगा।
03. जिले में जारी आर्म्स लाईसेन्स में दर्ज शस्त्रों को आर्म्स एक्ट, 1959 की
धारा 17 (3) के तहत सम्बन्धित पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा कराये जाने है।