अभियोजन की स्वीकृति साम्प्रदायिक सौहार्द्र खराब करने वाले चार असामाजिक तत्वों के विरूद्ध चलेगा मुकदमा
गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
जयपुर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने प्रदेश के साम्प्रदायिक माहौल को खराब करने वाले चार लोगों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है ।
प्रस्ताव के अनुसार, राजू कीर निवासी धरियावद जिला प्रतापगढ़, अभय सिंह निवासी बहरूण्डा जिला करौली, अब्दुल अजीम खान निवासी सवनिया जिला बांसवाड़ा एवं महेन्द्र कुमार निवासी खाटसजवार जिला श्रीगंगानगर के खिलाफ धारा 153ए तथा धारा 505(2) में अभियोजित किए जाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति दी है। उक्त धाराओं में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सद्भावना, अमन-चैन एवं भाईचारा कायम रखे जाने के लिए असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म पर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करने वाले इन अभियुक्तों के विरूद्ध यह स्वीकृति दी गई है ।