साढ़े चार वर्ष की मासूम लड़की के साथ रेप व हत्या के अपराधी को मिली फांसी की सजा
गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
🟣हाइलाइटस
1. दिनांक 11/8/ 2021 को कस्बा नरेना में साढे 4 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद की गई थी हत्या।
2. 700 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जाब्ता लगाया जाकर मात्र 15 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर किया था मामले का खुलासा।
3. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए किया गया था विशेष अनुसंधान दल एसआईटी का गठन।
4. बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर राजस्थान पुलिस है अत्यधिक संवेदनशील।
5. प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाकर श्री महावीर सिंह विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति ।
6. विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट जयपुर द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा ।
जयपुर 10 फरवरी विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो एक्ट) जयपुर में आज जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की नरेना कस्बे में 11 अगस्त 2021 को साढ़े 4 वर्षीय बालिका का अपहरण कर बलात्कार के बाद हत्या की अपराधी सुरेश कुमार पुत्र मांगीलाल बलाई ,निवासी कंदेवली थाना नरैना को फांसी की सजा सुनाई है। महानिदेशक पुलिस श्री एम एल लाठर ने बताया कि बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर राजस्थान पुलिस अत्यधिक संवेदनशील है। एवं इन मामलों को अत्यधिक गंभीरता से लेकर अपराधी की धरपकड़ और पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर केस ऑफिसर स्कीम में लेकर अपराधी को सजा दिलाने तक पुक्ता कार्रवाई की जा रही है । उन्होंने बताया कि मासूम बच्चियों से बलात्कार करने के मामलों में पोक्सो के तहत पूर्व में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एवं फांसी की सजा से दंडित किया गया यह 5 दोषी हैं। विशिष्ट न्यायालय जयपुर ने अपने फैसले में अपराध के आरोप में दोष सिद्ध किए जाने पर मृत्यु दंड की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में यह अंकित किया कि, अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए ,जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। साथ ही अभियुक्त को दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष अग्रवाल ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को कस्बा नारेना में साढ़े 4 वर्षीय बालिका का अपहरण कर, बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी । पुलिस थाना नरेना में प्रकरण संख्या 120/2021 पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा द्वारा अज्ञात मुलजिम की तलाश हेतु विभिन्न टीमों का गठन कर 700 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को लगाया गया था। टीमों द्वारा मात्र 15 घंटे में ही अज्ञात आरोपी को चिन्हित कर, अपराधी सुरेश कुमार, पुत्र मांगीलाल ,जाति बलाई, उम्र 25 वर्ष, निवासी कंदेवली थाना नरेना को गिरफ्तार कर जघन्य वारदात का खुलासा किया । इस जघन्य अपराधिक प्रकरण में अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के निर्देशन में विशेष अनुसंधान दल पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) धर्मेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में गठन किया गया । विशेष अनुसंधान दल एसआईटी धर्मेंद्र कुमार यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, ज्ञानप्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू जांच अधिकारी, सुश्री कीर्ति सिंह वृत अधिकारी वृत सांभर लेक ,भंवरलाल वैष्णव पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी फागी, हितेश शर्मा उप निरीक्षक थानाधिकारी रेनवाल, हनुमान सहाय उप निरीक्षक थानाधिकारी नरेना, द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने की उद्देश्य से अत्यधिक लगन एवं मेहनत से कड़ी से कड़ी जोड़कर साक्ष्यों का संकलन किया एवं मात्र 8 दिवस में 25 अगस्त 2021 को आरोपी सुरेश कुमार, पुत्र मांगीलाल ,जाति बलाई, उम्र 25 साल, निवासी कंदेवली, थाना नरेना ,के विरुद्ध धारा 363, 376 क ख, 377, 302, 201 भारतीय दंड संहिता व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट 2012 एवं धारा 84 किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में माननीय विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोस्को एक्ट जयपुर जिला में चालान प्रस्तुत किया गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि गठित विशेष अनुसंधान दल एसआईटी द्वारा प्रकरण की न्यायालय में पैरवी करने हेतु केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेकर श्री महावीर सिंह को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करवाया गया । एवं आरोपी को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग की गई । विशेष लोक अभियोजक श्री महावीर सिंह ने प्रभावी एवं सराहनीय ढंग से मामले की पैरवी की । माननीय विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट जयपुर द्वारा गुरुवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई ।