गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा/18दिसंबर
दहेज हत्या के मामले में ए एस पी कस्वा गिरफ्तारी वारंट से तलब
भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीड़ऩ प्रकरण) ने दहेज हत्या के एक मामले में बार-बार तलब करने के बावजूद गवाह बयान से बचने पर कोटपुतली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां को गिरफ्तारी वारंट से 7 जनवरी 2022 को तलब किया है। बता दें कि एएसपी कस्वां ने भीलवाड़ा में वृत्ताधिकारी सदर के पद पर रहते हुये इस मामले में अनुसंधान किया था। वे, न्यायालय में विचाराधीन इस मामले में अंतिम गवाह है।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि संजय कॉलोनी निवासी छीतरमल पुत्र मांगीलाल आंचलिया ने 21 नवंबर 2009 को सुभाषनगर थाने में एक रिपोर्ट विजय कुमार पुत्र अमर सिंह जैन निवासी विजय सिंह पथिकनगर के खिलाफ दर्ज करवाई। इसमें बताया कि परिवादी ने पुत्री प्रज्ञा जैन की शादी जुलाई 2005 में विजय कुमार जैन के साथ की थी। शादी के पश्चात से ही उसके ससुराल वाले प्रज्ञा जैन को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रुपयों की मांग करते थे। तंग करने से 20 नवंबर 2009 की रात्रि को जहर देकर परिवादी की पुत्री को मार दिया या जहर खा लिया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया, जिसकी जांच तत्कालीन वृत्ताधिकारी सदर रामकुमार कस्वां ने की थी। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बापना ने बताया कि कस्वां अभी जयपुर जिले के कोटपुतली में एएसपी पद पर पदस्थापित है, जो दहेज हत्या के इस मामले में अंतिम गवाह है और कई बार पेशियों से तलब किया जा रहा है, लेकिन गवाह बयान से बचने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कस्वां को न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट से 7 जनवरी 2022 को तलब किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक बापना ने बताया कि करेड़ा थाना सर्किल में 2011 में हुये कंकु हत्याकांड की जांच करेड़ा थाना प्रभारी रहते हुये तत्कालीन थानेदार परशुराम माली ने की थी। वे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हत्या का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें माली, अंतिम गवाह है। उन्हें गवाही के लिए बार-बार तलब किया गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुये। ऐसे में न्यायालय ने माली को भी गिरफ्तारी वारंट से 10 जनवरी 2022 को तलब किया है।