राज्य से बाहर यात्रा के लिए जारी किए जाएंगे ई-पास -जिला कलेक्टर
आॅनलाइन आवेदन करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जारी करेंगे पास
भीलवाड़ा, 12 जुलाई/ राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार अब जिले के नागरिकों को राज्य से बाहर की यात्रा के लिए अनुमति आवश्यक होगी। ईमित्रा द्वारा आवेदन करने पर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा ई- पास भी जारी किए जाएंगे।
जिला कलेक्टर शिवप्रकाश एम नकाते ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए अब प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता होगी, इसलिए राज्य के बाहर की यात्रा के इच्छुक नागरिकों को पास जारी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस उपअधीक्षक एवं स्थानीय थाने द्वारा, आवेदक को आवेदन करने पर पास जारी किए जाएंगे।
बाहर जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। राज्य मे कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते केस तथा अंतर राज्य व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई है। बाहर जाने वाले व्यक्ति निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकाॅल के पश्चात ही यात्रा करने हेतु अनुमत होंगे। राज्य की बार्डर पर स्थापित चेक पोस्टों पर भी इन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी तथा पहचान पत्रा चेक किए जाएंगे।
विशेष निजी आपात स्थिति जैसे परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती आदि मामलों में उचित सत्यापन के पश्चात अनुमति दी जा सकेगी।
उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए जाने वाले पासों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक को देनी होगी।