रिपोर्ट- शशांक सिंह ठाकुर
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जारी किया संशोधित आदेश
सीएम मध्य प्रदेश जनसंपर्क मध्यप्रदेश
एमपी फाइट करो ना
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने जबलपुर जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है ।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार खोली गई दुकानों में कंटेनमेंट जोन से दुकानदार, सेल्सेमेन कोई कर्मचारी, व्यक्ति या ग्राहक नहीं आवेगा । यदि आता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित दुकानदार की होगी ।
आदेश में जिले के अंतर्गत समस्त जिला पुलिस, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, नगर निगम को अधिकृत किया गया है कि वे प्रत्येक दुकानदार से अपनी दुकान में सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाईन बनवायें । दुकानदार ग्राहक को एक-एक करके सामग्री का वितरण करें तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जावे ।
ऑड-ईवन प्रणाली केवल नगर निगम क्षेत्र में स्थित दुकानों के लिए लागू हैं, उन्हें इसका पूर्णत: पालन करना होगा ।
कोविड-19 वायरस के संक्रामक रोकथाम हेतु इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर पहली बार संबंधित व्यक्ति, संस्था एवं दुकानदार दोनों पर न्यूनतम 100 रूपये एवं अधिकतम 250 रूपये तक की पैनाल्टी वसूल किये जाने की कार्यवाही के लिये संबंधितों को प्राधिकृत किया गया है । दोबारा आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था की दुकान सील्ड किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश के तहत जारी निर्देश यथावत रहेंगे ।