कमलनाथ सरकार का आदेश निरस्त, अब एसपी कर सकेंगे टीआई का तबादला

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रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित

कमलनाथ सरकार का आदेश निरस्त, अब एसपी कर सकेंगे टीआई का तबादला

भोपाल।
सत्ता में आते ही प्रदेश की शिवराज(shivraj) सरकार ने कमलनाथ(kamalntah) सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के पीएचक्यू(PHQ) के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसके बाद जिले के अंदर अब टीआई(TI) के ट्रांसफर(transfer) पुलिस अधीक्षक कर सकेंगे।
दरअसल शिवराज सरकार ने पूर्व के कमलनाथ सरकार के पीएचक्यू के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसके बाद अब जिले के अंदर टीआई के ट्रांसफर पुलिस अधीक्षक कर सकेंगे। इससे पहले कई पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी आ रही थी। वहीँ कई जिलों में थाना प्रभारी एसपी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है।
बता दें कि सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार ने पुलिस अधीक्षकों से टीआई के ट्रांसफर के अधिकार वापस ले लिए थे। जिसके नियम ये थे कि तबादला बोर्ड की दो-तीन महीने में बैठक होती थी और उसके निर्णय के आधार पर ही तबादले का आदेश जारी किया जाता था। जहाँ आवेदक की जहां तैनाती है, पहले वहां के एसपी को अपना आवेदन देने होते थे। जबतक एसपी की अनुशंसा नहीं होगी पुलिस मुख्यालय तबादले के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकता था। जिस अधिकार को कमलनाथ सरकार वापस ले लिया गया था।

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