रिपोर्ट;- हिमांषु दीक्षित
श्रमकानूनों_के_संबंध_में_प्रदेश_की_जनता_से_ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने चर्चा।
नए उद्योग लालफीताशाही के कारण नियमों के मकड़जाल में फंस जाते थे। इसलिए हमने समय के अनुरूप श्रम कानूनों के नियमों का सरलीकरण किया है। इससे उद्यमियों को लाभ होगा, तो युवाओं और मजदूरों को भी फायदा होगा:
निर्माण एजेंसियों का पंजीयन या लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई अब एक दिन में होगी। यदि संबंधित अधिकारी एक दिन में लाइसेंस जारी नहीं करता है, तो उससे जुर्माना वसूल कर आवेदन करने वाले को वह राशि हर्जाने के रूप में दी जाएगी:
श्रम कानूनों के अंतर्गत 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न दाखिल करने के स्थान पर अब एक ही रजिस्टर व रिटर्न की व्यवस्था कर दी गई है। रिटर्न फाइल करने के लिए self-certification ही पर्याप्त होगा:
50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं में अब निरीक्षण नहीं होगा। कुटीर उद्योग और छोटे-मोटे उद्योगों में निरीक्षण केवल लेबर कमिश्नर की अनुमति अथवा किसी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी:
प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के नेतृत्व में हम सब #COVID19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी और जहान भी। कोरोना से जान भी बचाना है और जहान भी यानी रोजी-रोटी की भी व्यवस्था करनी है: #मुख्यमंत्री_जी