अजमेर   पटरी पर लौटने लगी अर्थव्यवस्था जिले में 170 औद्योगिक इकाईयों मे काम शुरू जिला कलक्टर ने दिए निर्देश, रीको व उद्योग विभाग करें पूरा सहयोग पास को लेकर नहीं हो किसी तरह की अव्यवस्था

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 दिव्यदर्शन वर्मा

 अजमेर

पटरी पर लौटने लगी अर्थव्यवस्था

जिले में 170 औद्योगिक इकाईयों मे काम शुरू

जिला कलक्टर ने दिए निर्देशरीको व उद्योग विभाग करें पूरा सहयोग

पास को लेकर नहीं हो किसी तरह की अव्यवस्था

     अजमेर एक मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमति प्राप्त उद्योगों को शुरू करने के लिए जिला प्रशासन ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। अजमेर जिले में 170 से ज्यादा औद्योगिक इकाईयां काम कर रही हैं। इसी तरह अन्य इकाईयों को भी जल्द से जल्द शुरू करने के लिए काम किया जा रहा हैं। जिला उद्योग विभाग तथा रीको को इस दिशा में उद्यमियों की पूरी सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि श्रमिकों एवं कार्मिकों को जारी किए जाने वाले पास की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद हो और प्रत्येक कार्मिक को आवागमन के लिए पूरी सहायता की जाए।

     जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले में  अजमेर नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिले के कफ्र्यूग्रस्त इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे को छोड़कर शेष सभी जगहों पर विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योग तथा ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के  उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। उद्योग विभाग तथा रीको इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही संचालित करेंगे।

     उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए  अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। इसी तरह जिले में जहां भी कोरोना महामारी के कारण कफ्र्यूग्रस्त इलाका घोषित किया गया है, उससे 5 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। इन क्षेत्रों को छोड़कर जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। रीको क्षेत्रों में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियां चल सकती है। अब तक दवा, तेल, आटा, दाल, बे्रड, मक्खन, श्री सीमेंट एवं हिन्दुस्तान जिंक सहित 170 औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करवा दिया गया है। शेष को जल्द शुरू कराने के प्रयास किए जा रहें है।

यह रहेगी पास की व्यवस्था

     उद्योगों से संचालन से संबंधित पास के लिए रीको एवं जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है। पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं कि रीको व जिला उद्योग विभाग द्वारा जारी पास के आधार पर श्रमिकों के आवागमन को अनुमति दें। उन्हें कही पर भी रोका नहीं जाएगा। इसी तरह पास के संबंध में व्यवस्था की गई है कि कोई श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री या संस्थान में काम करने आता है तो उसे एक ही बार अनुमति मिलेगी यानि फैक्ट्री आने पर उसे आगामी आदेश तक फैक्ट्री में रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी। पास के लिए ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिए epass.rajasthan.gov.in पर सूचनाएं भरकर आवेदन करना होगा। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाईयों के लिए रीको के स्थानीय उच्चतम अधिकारी तथा रीको क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक इकाईयों के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा पास जारी किए जाएंगे। पास प्राप्त करने के लिए 3 मई तक पॉर्टल के अतिरिक्त ऑफलाईन व्यवस्था भी चालू रहेगी। इसके लिए संबंधित विभाग के स्थानीय कार्यालय से दूरभाष पर संपर्क कर ईमेल से पास प्राप्त किया जा सकता है। ऑफलाईन पास प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित अंडरटेकिंग तय प्रारूप में कार्यालय को ईमेल करनी होगी।

यह है अनुमत औद्योगिक गतिविधियां

     सरकार के द्वारा अतिआवश्यक श्रेणी की वस्तुओं  के उत्पादन से जुड़ी हुई इकाईयों को अनुमति प्रदान की गई है। इनमें दवाईयां, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती उत्पाद इकाईयां, तेल मिल, चावल मिल, आटा चक्की, दाल मील आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद इकाईयां, ऎसी उत्पादन इकाईयां जिनमें निरंतर कार्य प्रक्रिया आवश्यक है, कोयला एवं खनिज उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं आनुषांगिक गतिविधियां वाले उद्योग, कैमिकल कारखाने, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता को शामिल किया गया है।

इसी प्रकार खेत जोतने से संबंधित मशीनरी एवं उपकरण तथा स्पेयर पार्टस की उत्पादन इकाईयों एवं आपूर्ति श्रृंखला के सभी आईटम, खाद बीज एवं कीटनाशक की उत्पादन इकाईयां तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित इकाईयां, पशु आहार एवं मुर्गी दाना आदि की उत्पादन इकाईयां एवं कच्चा माल तथा सप्लाई श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान, इन अनुमत सभी प्रकार के उद्योगों के लिए पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली इकाईयां तथा अन्य आईटमों के लिए जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी में है को भी अनुमति है।  एम्बूलेंस निर्माण तथा बाड़ी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन, खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग, तेल एवं गैस का उत्खनन एवं परिष्करण, रिफाईनरी, सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण तथा ईंट भट्टे भी चालू रहेंगे।

जिला उद्योग विभाग एवं रीको करेंगे सहयोग

     जिला कलक्टर ने जिला उद्योग विभाग एवं रीको को निर्देशित किया है कि इन उद्योगों को शुरू करवाने में हर संभव सहायता करे। जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक श्री रवीश कुमार शर्मा एवं रीको के वरिष्ठ उप महा प्रबंधंक श्री एस.पी. शार्दुल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी तरह के उद्योग संचालन को अनुमति दी जा रही है। कई जगह काम भी शुरू हुआ है। इसके लिए  जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको में हैल्पलाईन स्थापित की गई है। इन फोन नम्बरों एवं ई-मेल एडे्रस पर सम्पर्क कर उद्योग संचालन एवं पास आदि की जानकारी ली जा सकती है।

     जिला उद्योग केन्द्र का हैल्पलाईन नम्बर 0145-2970791 एवं ई-मेल एड्रेस dicajmer@rajasthan.gov.in  तथा रीको का हैल्पलाईन नम्बर 0145-2641143 एवं ई-मेल एड्रेस ajmer@riico.co.in है।

करनी होगी लॉकडाउन नियमों की पालना

     रीको व जिला उद्योग केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि रीको क्षेत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही रीको कार्यालय तथा इसके बाहर के क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अनुमत उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साबुन एवं पर्याप्त पानी आदि की व्यवस्था अपने परिसरों में रखनी होगी। किसी भी श्रमिक या कार्मिक में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त निकटतम चिकित्सालय या जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सूचित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। खुले में थूकना प्रतिबंधित है। श्रमिक या कार्मिकों का धूम्रपान, गुटखा या पान मसाला आदि प्रयोग वर्जित है। इन संस्थानों पर थर्मल स्कैनिंग और श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा सहित सभी स्टेण्डर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों को जिला औद्योगिक केन्द्र एवं रीको को राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अनुलंग्नक 3 एवं 4 के तहत अण्डरटेकिंग भी देनी होगी। यह अण्डरटेकिंग नियमों की पालना एवं सुरक्षा आदि से संबंधित है। उद्यमी जिला उद्योग केन्द्र व रीको को ईमेल पर भी सूचित कर सकते हैं।

रोजेदारों के लिए क्वारेंटाइन सेन्टरों पर है विशष व्यवस्था

     अजमेर एक मई। कोरोना महामारी के कारण स्थापित क्वारेंटाईन सेंटराें पर रोजेदारों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है।

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