अजमेर बड़ी राहत ः अनुमत औद्योगिक गतिविधियों का होगा सुचारू संचालन जिला कलक्टर ने दी अनुमति, उद्योग विभाग एवं रीको करेंगे सहयोग शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े अनुमत उद्योग हो सकेंगे संचालित

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रिपोर्ट दिव्यदर्शन अजमेर :-

बड़ी राहत ः अनुमत औद्योगिक गतिविधियों का होगा सुचारू संचालन

जिला कलक्टर ने दी अनुमतिउद्योग विभाग एवं रीको करेंगे सहयोग

शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े अनुमत उद्योग हो सकेंगे संचालित

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह के उद्योगों को अनुमत

अजमेर नगर निगम एवं कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के पांच किलोमीटर दायरे में नहीं चलेगी कोई औद्योगिक गतिविधि

     अजमेर 29 अपे्रल। अजमेर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन-2 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अजमेर जिले के उद्योग जगत को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अजमेर नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिले के कफ्र्यूग्रस्त इलाकों के 5 किलोमीटर दायरे को छोड़कर विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकेगी। शहरी इलाकों में आवश्यक वस्तुओं से जुड़े उद्योग तथा ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के वैद्य उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। उद्योग विभाग तथा रीको इस संबंध में सभी आवश्यक कार्यवाही संचालित करेंगे।

     जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अजमेर नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। इसी तरह जिले में जहां भी कोरोना महामारी के कारण कफ्र्यूग्रस्त इलाका घोषित किया गया है, उससे 5 किलोमीटर की परिधि में किसी तरह की औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। इन क्षेत्रों को छोड़कर जिले के सभी शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है। यह औद्योगिक गतिविधियां राज्य के उद्योग विभाग एवं गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अनुमत श्रेणी में  होनी चाहिए। इसके साथ ही इन औद्योगिक संस्थानों के पास सभी तरह के वैद्य लाईसेन्स व दस्तावेज आदि होने चाहिए।

जिला उद्योग विभाग एवं रीको करेंगे सहयोग

     जिला कलक्टर ने जिला उद्योग विभाग एवं रीको को निर्देशित किया है कि इन उद्योगों को शुरू करवाने में हर संभव सहायता करे। जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक श्री रवीश कुमार शर्मा एवं रीको के वरिष्ठ उप महा प्रबंधंक श्री एस.पी. शार्दुल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी तरह के उद्योग संचालन को अनुमति दी जा रही है। कई जगह काम भी शुरू हुआ है। अजमेर नगर निगम एवं कफ्र्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर काम शुरू करवाया जा रहा है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी राज्य सरकार के उद्योग विभाग एवं गृह विभाग से अनुमत उद्योगों को शुरू किया जा सकता है।

यह है हैल्पलाईन

     रीको के वरिष्ठ उप महा प्रबंधंक श्री एस.पी. शार्दुल एवं जिला उद्योग केन्द्र के महा प्रबंधक श्री रवीश कुमार शर्मा ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र एवं रीको में हैल्पलाईन स्थापित की गई है। इन फोन नम्बरों एवं ई-मेल एडे्रस पर सम्पर्क कर उद्योग संचालन एवं पास आदि की जानकारी ली जा सकती है।

     जिला उद्योग केन्द्र का हैल्पलाईन नम्बर 0145-2970791 एवं ई-मेल एड्रेस dicajmer@rajasthan.gov.in तथा रीको का हैल्पलाईन नम्बर 0145-2641143 एवं ई-मेल एड्रेस ajmer@riico.co.in है।

यह रहेगी पास की व्यवस्था

     उद्योगों से संचालन से संबंधित पास के लिए रीको एवं जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत किया गया है। पुलिस विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं कि रीको व जिला उद्योग विभाग द्वारा जारी पास के आधार पर श्रमिकों के आवागमन को अनुमति दें। उन्हें कही पर भी रोका नहीं जाएगा। इसी तरह पास के संबंध में व्यवस्था की गई है कि कोई श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री या संस्थान में काम करने आता है तो उसे एक ही बार अनुमति मिलेगी यानि फैक्ट्री आने पर उसे आगामी आदेश तक फैक्ट्री में रहने व खाने की व्यवस्था की जाएगी।

करनी होगी लॉकडाउन नियमों की पालना

     रीको व जिला उद्योग केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि रीको क्षेत्र से संबंधित समस्त कार्यवाही रीको कार्यालय तथा इसके बाहर के क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा की जाएगी। अनुमत उद्योगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साबुन एवं पर्याप्त पानी आदि की व्यवस्था अपने परिसरों में रखनी होगी। किसी भी श्रमिक या कार्मिक में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरन्त निकटतम चिकित्सालय या जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को सूचित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। खुले में थूकना प्रतिबंधित है। श्रमिक या कार्मिकों का धूम्रपान, गुटखा या पान मसाला आदि प्रयोग वर्जित है। इन संस्थानों पर थर्मल स्कैनिंग और श्रमिकों का स्वास्थ्य बीमा सहित सभी स्टेण्डर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों को जिला औद्योगिक केन्द्र एवं रीको को राज्य सरकार के निर्देशों के तहत अनुलंग्नक 3 एवं 4 के तहत अण्डरटेकिंग भी देनी होगी। यह अण्डरटेकिंग नियमों की पालना एवं सुरक्षा आदि से संबंधित है। उद्यमी जिला उद्योग केन्द्र व रीको को ईमेल पर भी सूचित कर सकते हैं।

लॉकडाउन में छूट प्राप्त प्रतिष्ठिनों को मिलेगा आवश्यक सहयोग

     अजमेर 29 अपे्रल। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में छूट प्राप्त निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

     जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोरोना-19) के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली, जानवरों के भोजन जैसे आवश्यक सेवाओं के निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई हैं। इन निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। ऎसे प्रतिष्ठानों के संचालक यदि पूरे दिन दुकान खोलना एवं सामग्री इत्यादि का परिवहन करना चाहे तो इनका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। आमजन को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नही करना पड़ेगा। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकान पर अनावश्यक भीड़ ना करने की हिदायत दी जा रही है। ऎसे वाणिज्यिक संस्थानाें एव दुकानों पर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग  रखने के लिए दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक के न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनवाई जाएगी।

 

दस नए होटल चिन्हितमांगने पर देना होगा अधिग्रहण

     अजमेर 29 अपे्रल। अजमेर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के दौरान क्वारेंटाइन केन्द्र के रूप में दस नए होटल व रिर्सोट को चिन्हित किया है। जिला प्रशासन द्वारा मांगने पर दो घंटे में इनका कब्जा सौंपना होगा।

     जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि बिरला सिटी वॉटर पार्क अजमेर, बिजयनगर फोर्ट बिजयनगर, अनन्ता होटल पुष्कर, रवई रिर्साेट पुष्कर, रंगमहल होटल पुष्कर, वेस्ट इन रिर्साेट पुष्कर, वीर तेजा गेस्ट हाउस रूपनगढ, गुजरात होटल रूपनगढ, कुमकुम होटल किशनगढ एवं गुलमिया पैराडाईज अरांई को चिन्हित किया है। प्रशासन के मांगन पर यह सभी होटल तुरन्त प्रशासनिक प्रतिनिधि को सौंपने होंगे।

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