अनावश्यक आवागमन को रोकने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त

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भीलवाड़ा, 23 अप्रैल।  भीलवाड़ा में नोवल कोरोनावायरस से संक्रमित व्यक्ति पाये जाने एवं संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मद्देनजर भीलवाड़ा शहर में सख्त निषेधाज्ञा लागू कर जिला मुख्यालय के कई क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया है, साथ ही राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संपूर्ण देश एवं राज्य में लोक डाउन घोषित किया गया है।
जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने इस संबंध में जारी निषेधाज्ञा अवधि के दौरान शहरवासियों के अनावश्यक रूप से सार्वजनिक आवागमन पर प्रतिबंध तथा शहर में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं।
आदेशानुसार जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल राम बिरडा को कृषि उपज मंडी समिति चैराहा एवं आसपास के क्षेत्र के लिए, उपखंड अधिकारी टीना डाबी को मिलन टॉकीज चैराहा एवं आसपास के क्षेत्र के लिए, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह को बडला चैराहा एवं आसपास क्षेत्र के लिए तथा उप पंजीयक अजीत सिंह को गंगापुर चैराहा एवं आसपास के क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य कर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नोबेल कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी चिकित्सकीय एडवाइजरी के तहत नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाएंगे।
नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर उन्हें आवंटित ड्यूटी स्थल पर संयुक्त रूप से प्रतिदिन कम से कम 2 बार जाकर संयुक्त रूप से जांच करेंगे । अधिकृत पास धारक व्यक्ति या वाहनों के अतिरिक्त नागरिकों के सार्वजनिक रूप से आवागमन को प्रतिबंधित करेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आवंटित स्थल पर अधिकृत पास धारक व्यक्तियों, वाहनों की पुष्टि और जांच करेंगे एवं पास धारक व्यक्ति की पुष्टि नहीं होने , अन्य व्यक्ति पाए जाने, जारी किए गए पास फर्जी पाए जाने, पास में काट पास पाए जाने एवं जिस कार्य के लिए पास जारी किया गया है उसके अतिरिक्त अन्य कार्य में उपयोग किया जाना पाए जाने पर, बिना अधिकृत पास से सार्वजनिक रूप से आवागमन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु मास्क पहनने की अनिवार्यता आदि की भी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपसी एवं संबंधित आवंटित स्थल पर नियुक्त उनके समकक्ष पुलिस अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ संपूर्ण स्थिति का जायजा लेंगे एवं मौके पर सजग एवं सतत निगरानी सुनिश्चित करेंगे।

भीलवाड़ा जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जिले के अन्य उपखंड क्षेत्रों में भी संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट एवं संबंधित तहसीलदार स्थानीय स्तर पर उनके समकक्ष पुलिस अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर उक्तआनुसार प्रदत्त निर्देशों समय-समय पर जारी आदेशों एवं राज्य सरकार से प्राप्त चिकित्सकीय एडवाइजरी के क्रम में अक्षरश   पालना सुनिश्चित करेंगे।

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