सख्त निषेधाज्ञा लागू होने से भीलवाड़ा शहर में माॅडिफाई लोक डाउन आदेश अप्रभावी रहेंगे

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भीलवाड़ा,20 अप्रैल/ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्रा मैं 20 मार्च से ही सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रा एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में भी तेईस मार्च से निषेधाज्ञा जारी कर पांच व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अतः राज्य सरकार द्वारा घोषित माॅडिफाई लोक डाउन के क्रम में जिले की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर 20 मार्च एवं 23 मार्च को जारी आदेश आगे भी प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद के शहरी क्षेत्रा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू होने से माॅडिफाई लोग डाउन आदेश प्रभावी होंगे। भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्रा को छोड़कर जिले के ग्रामीण एवं अन्य नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित वे औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्री संस्थान जिनके श्रमिक एवं प्रबंधन, कार्मिक उसी परिसर में रहते हो उनके संचालन की अनुमति के संबंध में आवेदन पत्रा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा। उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पत्रा जिनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि श्रमिक उसी औद्योगिक इकाई, फैक्ट्री, संस्थान के परिसर में रहते हैं तथा प्रबंधन एवं अन्य कार्मिक भी संचालन की अनुमति के बाद वही रहेंगे। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर विधिवत परीक्षण करेंगे तथा स्वयं अथवा उनके द्वारा अधिकृत कमेटी द्वारा शर्तों की पालना के आधार पर भौतिक सत्यापन करेंगे तथा उचित पाए जाने पर एवं संबंधित द्वारा इस संबंध में शपथपत्रा प्रस्तुत कराए जाने के उपरांत आवश्यक समझे जाने पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, क्षेत्राीय प्रबंधक रीको, उप श्रम आयुक्त, क्षेत्राीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्राण मंडल से चर्चा करते हुए आवेदन पत्रा आदि, टिप्पणी एवं अनुशंसा के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय को अग्रेषित करेंगे।
जिन औद्योगिक इकाइयों फैक्ट्री संस्थान को संचालन की अनुमति दी जाएगी उन्हें माल परिवहन हेतु ट्रांसपोर्ट की औचित्यपूर्ण स्वीकृति न्यूनतम संख्या में गुड्स वाहन, ट्रक के संदर्भ में न्यूनतम ड्राइवर, हेल्पर के साथ संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की जाएगी। ड्राइवर हेल्पर की चिकित्सा विभाग के माध्यम से स्क्रीनिंग कराई जाएगी । ट्रकों का सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। मेडिकल प्रोटोकाॅल लाइन का अक्षरश पालना भी सुनिश्चित की जाएगी।
जिन उद्योग इकाइयों, फैक्ट्री,संस्थान को संचालन की अनुमति दी जाएगी उनके संबंध में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा बैंकिंग एवं अपरिहार्य कार्य हेतु अधिकतम 2 कार्मिकों को, दिनांक एवं समय के अंकन सहित पास जारी किए जा सकेंगे। पास का दुरुपयोग पाए जाने, समय से दिगर प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा पास जप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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