डी -मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट एवं महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को डोर टू डोर आपूर्ति हेतु दी गई छूट प्रत्याहरित बंद रहेंगे ये स्टोर, जारी किए गए पास भी निरस्त

0
18

 

भीलवाड़ा, 18 अप्रैल। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी कर व्यापारिक प्रतिष्ठान डी- मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट एवम महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर को शहरवासियों की मांग अनुसार खाद्य सामग्री की डोर टू डोर आपूर्ति हेतु दी गई छूट, विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त होने के कारण, तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित कर ली है। उक्त प्रतिष्ठान भी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत पूर्णतया प्रतिबंधित होकर बंद रहेंगे। साथ ही इन्हें डोर आपूर्ति हेतु जारी किए गए समस्त पास भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन या अवहेलना करता पाया जाएगा तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 288, 269, 270 एवं राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार अभियोजन किया जा सकेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here