लॉकडाउन की कराएं सख्ती से पालना, मास्क नहीं पहना तो होगी कार्यवाही-श्री मीणा संभागीय आयुक्त ने जारी किए चारों जिलों के लिए निर्देश

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संभागीय आयुक्त ने जारी किए चारों जिलों के लिए निर्देश

अजमेर, 17 अपे्रल। संभागीय आयुक्त श्री एल.एन. मीणा ने अजमेर संभाग के सभी जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराएं। राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया हैजो भी व्यक्ति या दुकानदार इसकी अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्ती कार्यवाही की जाए। अफवाह या झूठे समाचार फैलाने वाले लोगों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

संभागीय आयुक्त श्री मीणा ने अजमेरभीलवाडानागौर एवं टोंक जिलों के प्रशासन व पुलिस को निर्देश जारी किए हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एडवाईजरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। यह समय सही और आधिकारिक सूचना के ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार का है ताकि कोई व्यक्ति परेशान ना हो। आमजन तक सही सूचना पहुंचे। कोई भी व्यक्तिव्यक्ति समूहसंस्था अथवा कम्पनी द्वारा लॉकडाउन या सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसी तरह कोविड-19 वायरस  के संक्रमण बाबत कोई व्यक्ति दुष्प्रचार करता है या भ्रामक जानकारी प्रसारित करता हैझूठा क्लेम करता है या झूठे संदेश प्रसारित करता हैजिसमें इस महामारी के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि लोगविशेषकर दुकानदार भी इसकी अवहेलना कर रहे हैं। यह खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन एवं पुलिस इस नियम की सख्ती से पालना कराए। इसी तरह संक्रमित व्यक्ति के क्वारेनटाइनउसकी मोनिटरिंग तथा क्वारेनटाइन का उल्लंघन करने पर की जाने वाली कार्यवाही की भी पालना सुनिश्चित की जाए। यदि किसी व्यक्तिव्यक्तियों के समूहसंस्थाकम्पनी आदि द्वारा लॉकडाउन या सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

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