निषेधाज्ञा क्षेत्रों में दवाओं की सिर्फ होम डिलेवरी जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा के निर्देश पर जारी हुए आदेश

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अजमेर, 9 अप्रैल। अजमेर शहर के निषेधाज्ञा क्षेत्रों में दवाईयों के रिटेलर दुकानदार अब अपनी दुकान से दवा नहीं बेच सकेंगे। उनकी दुकान तो खुलेगी लेकिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दवाओं की होम डिलेवरी ही करनी होगी। आदेश का उल्लघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

     जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर शहर में कोरोना महामारी के संक्रमण एवं प्रसार को रोकने के लिए थाना क्षेत्र क्लाक टावरकोतवालीदरगाह एवं गंज के क्षेत्राें में निषेधाज्ञा लागू है। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में रिटेलर मेडिकल दुकानदार अपनी दुकान पूरी तरह नही खोलकरदुकान का शटर या दरवाजा बंद रखते हुएआवश्यकतानुसार मांग होने पर संबंधित को दवाईयां डोर टू डोर उपलब्ध कराएंगे। किसी भी स्थिति में दुकान पर दवाईयां का विक्रय नहीं किया जाएगा। वर्तमान स्थिति में क्षेत्र के किसी भी दुकानदार द्वारा दुकान पर दवाईयां का विक्रय करता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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