आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता लॉकडाउन में भी रहेगी सुनिश्चित

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अजमेर, 8 अप्रेल। कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक वस्तुएं प्रत्येक उपभोक्ता को मिलना सुनिश्चित किया गया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को लोकडाउन से मुक्त रखा गया है।

     जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं में दैनिक उपयोग के स्वच्छता उत्पाद जैसे हैंड वॉश, साबुन, बॉडी वॉश, शंपू, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट, ओरल केयर, सैनिटरी पैड, डायपर, कीटाणुनाशक, सतह क्लीनर, डिटर्जेंट शामिल होंगे। चार्जर और बैटरी सेल आदि और ऎसे सभी उत्पाद जो आमतौर पर किराने या प्रावधान स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार खाद्य उत्पादों में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें मसालों, विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के सॉस, पनीर आदि शामिल है। उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ी इकाइयों, प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति है जिसमें दुकानों या ई कॉमर्स, होम डिलीवरी कंपनियों, विनिर्माण इकाइयों, गोदामों, वेयर हाउसिंग, परिवहन के साथ साथ बिक्री के लिए आवश्यक कार्मिक शामिल हैं। गोदाम, लदान के लिए श्रमिक, परिवहन आदि की अनुमति है। आवश्यक वस्तुओं, सामानों की आपूर्ति करने वाली सभी ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी कंपनियों को अनुमति दी जाती है। इसमें उनके कार्यालय, वेयर हाउस और होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति शामिल है।

उन्होंने बताया कि इनमें सभी आयुष सेवाएं दवाईयों की बिक्री और वितरण अस्पताल के औषधालयों, व्यक्तिगत चिकित्सालयों और टेलीमेडिसिन सुविधाएं, आयुष दवाओं का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जिसमें कच्चे माल और पैकेजिंग शामिल हैं। किसी उद्यानिकी भी कृषि या बागवानी से संबंधित वस्तुओं जैसे बीज, उर्वरक, पेस्टीसाईडस, कृषि उपकरण और आपूर्ति श्रृंखला की अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें, स्पेयर पार्ट्स और कृषि मशीनरी एवं उपकरण और उपकरणों की मरम्मत की दुकानें, कृषि मशीनरी एवं उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और आपूर्ति श्रृंखला के सभी सामानों का निर्माण, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की आपूर्ति और पैकेजिंग इकाइयों आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल और इनकी मध्यवर्ती से संबंधित इकाइयां तथा कृषि श्रमिक सहित सभी कटाई और खेती के कार्य, गतिविधियां शामिल है।

उन्होंनं बताया कि पशुपालन, डेयरी आदि सभी गतिविधियां पशु चिकित्सा दवाएं, क्लीनिक और अस्पताल आदि, चारा, पशु चारा (पशु आहार) या मुर्गी चारा डिपो बेचने वाली दुकानें और उससे जुड़े अन्य आउटलेट्स, मधुमक्खी पालन, मवेशी और मुर्गी पालन के लिए सभी विनिर्माण इकाइयां कच्चे माल, पैकेजिंग और अन्य सभी जो आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा  है, भी अनुमत रहेगी । डेयरी, चारा, दूध उत्पादन, परिवहन, वितरण और बिक्री आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला  की सभी गतिविधियां । परिवहन अंतर राज्य व राज्य के भीतर सभी ट्रक व मालवाहक  वाहन एक चालक एवं एक अतिरिक्त व्यक्ति अनुमत, अंतर राज्य व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार, ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, गोदाम, डिपो के लिए न्यूनतम कर्मचारी तथा लदान, उतराई के लिए न्यूनतम श्रमिक लॉकडाउन से मुक्त रहेगी।  विशेष रूप से राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप, दुकानें, विशेष रूप से राजमार्गो पर उचित दूरी पर ट्रकों के लिए टायर, पंचर रिपेयरिंग की दुकानें, राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढावे (जैसे- 40 किलोमीटर) आउटडोर खाने की सुविधा के साथ, अधिकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा, मरम्मत केन्द्र, परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्टस की दुकानों की अनुमति रहेगी

उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार क्वारेन्टाइन पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था भारत में विदेशी नागरिकों के लिए विदेशों से लौटने वाले भारतीयो के लिए ऎसी सभी अनुमत गतिविधियों के लिए संगठनों, मालिकों, नियोक्ताओं को कोविड-19 वायरस के खिलाफ आवश्यक सावधानी के साथ ही आवश्यक स्वच्छता और सामाजिक दूरी के उपाय,समय-समय पर दी गई सलाह सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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