कोविड-19ः नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के फेलाव को रोकने के लिए निर्देश जारी कमेटियों का गठन

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भीलवाड़ा, 4 अप्रैल/  जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्ट ने भीलवाड़ा जिले में कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोकशंति को खतरा होने के फलस्वरुप भीलवाडा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्रा में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है एवं संपूर्ण जिले में लोकडाउन है ।  इसी संदर्भ में उन्होंने विशेष दिशा निर्देश जारी किये हैं।
आदेशानुसार नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के फेलाव को रोकने के लिये भीलवाडा जिले में जिस किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण हैं तथा उनके द्वारा जानबूझकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है एवं न ही वे होम आइसोलेशन में है, अथवा भीलवाडा जिले में आज दिनांक को निवासरत ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी कोरोना वायरस पोजेटिव पीडित के संपर्क में रहे हैं तथा उनके द्वारा अपना स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया है एवं होम आइसोलेशन में नहीं है, अथवा ऐसे व्यक्ति जो जिला मुख्यालय पर नियोजित  विभिन्न क्वारनटाईम सेन्टर में प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग की निगरानी में है तथा उनके द्वारा मेडिकल प्रोटोकोल को फोलो नहीं किया जाता है अर्थात् क्वारनटाईम सेंटर को अनाधिकृत रुप से छोडा जाता है अथवा ऐसे व्यक्ति  जिन्हें प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग द्वारा नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के दृष्टिगत जांच के दायरे में लिया गया है तथा उनके द्वारा परीक्षण कराये जाने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो उनके विरुद्ध समुचित एवं कठोर कार्यवाही की जायेगी।
इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा नोवल कोरोना वायरस के परीक्षण/चिकित्सकीय जांच अवधि भर्ती अवधि के दौरान गलत आचरण नियम विरुद्ध कृत्य किया जाता है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस संक्रमण से संबंध्तित अफवाहों (फेक न्यूज) का प्रचार प्रसार किया जाता हो अथवा किये जाने की संभावना हो जिसे आमजन के मन में भय व्याप्त हो सकता है उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।  इसी तरह ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा कोरोना सायरस संक्रमण के संदर्भ में किसी भी प्रकार का राजकीय अनुग्रह साहयता उचित तरीके के बिना अर्थात् फर्जी तरीके से प्राप्त की जाती है अथवा गलत सूचना के आधार पर कोई लाभ प्राप्त किया जाता है अथवा ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी औचित्यपूर्ण एवं अत्यावश्यक स्थिति के अन्य जिले एवं राज्य में जाने के लिए पास हेतु आवेदन करते हैं जिससे प्रशासन का समय एवं श्रम खराब होता है तथा अनुमति दिये जाने से संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तो उचित नहीं है।
जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने इस संबंध में जिला एवं उपखण्ड स्तर पर टीम का गठन किया है। जिला स्तर पर 6 सदस्यों की टीम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी प्रकार पुलिस उप अधीक्षक राहुल जोशी, महिला अपराध अनुसंधान सेल, उप विधि परामर्शी जिला कार्यालय भीलवाडा, सहायक निदेशक अभियोजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भीलवाडा को सदस्य बनाये हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट टीम के अध्यक्ष होंगे एवं संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट, संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति, संबंधित अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तथा संबंधित ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सदस्य बनाये गये हैं।
उक्त कमेटियां किसी भी प्रकार की शिकायत/परिवाद प्राप्त होने पर तथा स्वतःसंज्ञान लेकर समुचित जांच/परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेगी, जिसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

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