राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एडवायजरी

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विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोनावायरस (कोविड 19) संक्रमण पान्डेमिक घोषित करने के पश्चात भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आमजन एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों में मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण बाबत कुछ भ्रांतियां हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा भी आमजन को मास्क का प्रयोग करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इसी प्रकार अन्य निजी संस्थानों द्वारा भी अपने कार्मिकों को ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। सामान्य रूप से आमजन में यह भ्रम है कि यदि मास्क का घर या घर के बाहर उपयोग कर रहे हो तो वह सुरक्षित है । इस भ्रम के कारण बाजार में मास्क की कृत्रिम कमी उत्पन्न होने की आशंका है। साथ ही आमजन में मास्क के उपयोग के पश्चात उसके समुचित निस्तारण की जानकारी भी आवश्यक है । ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा समसंख्यक एडवायजरी दिनांक 17/03/2020 की निरंतरता में मेडिकल मास्क के उपयोग एवं निस्तारण के संबंध में आमजन एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों हेतु निम्नानुसार एडवाइजरी जारी की जाती है:-
1 स्वस्थ व्यक्तियों जिनमें संक्रमण में कोई लक्षण नहीं है उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क का उपयोग इन व्यक्तियों में सुरक्षा की झूठी भावना को पैदा कर सकता है जिससे व्यक्ति सुरक्षा के अन्य आवश्यक उपायों के उपेक्षा कर सकते हैं जैसे हाथ धोना सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि।

2 मेडिकल मास्क का उपयोग कब और कैसे करना है (चिकित्सा कर्मियों के अलावा)
● कफ खांसी या बुखार होने पर
● चिकित्सक को दिखाने जाने पर
● किसी बीमार/ संक्रमित व्यक्ति/ संदिग्ध व्यक्ति की देखभाल करने पर
● संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों के परिवार जन (क्लोज फैमिली कांटेक्ट)
3 मेडिकल मास्क का उपयोग
● एक बार में अधिकतम 6 घंटे तक ही किया जावे।
● पहने हुए मेडिकल मास्क को बार-बार न छुए।
● यदि इस दौरान मास्क गीला हो जाए तो उसे तत्काल बदला जावे
● मास्क को गर्दन से लटका कर ना रखें।
● मास्क को हटाते समय मास्क की बाहरी सतह को न छुएं।
4 मास्क को हटाते समय पहले उसकी नीचे वाली डोरी खोलें उसके बाद उपर वाली डोरी को खोलें ।
5 उपयोग किए गए मास्क का दोबारा उपयोग न किया जाए।
6 मास्क के निस्तारण हेतु प्रयोग किए गए मास्क को विसंक्रमित (5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन या एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन) करने के पश्चात जलाकर या जमीन में गहरा दबाकर नष्ट करें अथवा नगर। निगम के कचरा संग्रहण के पीले रंग के डिब्बे में डालें।

रिपोर्ट
प्रियला शर्मा

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