राजस्थान के समस्त सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र…

राजस्थान के समस्त सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करें जीवन प्रमाण पत्र…
जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में नवम्बर माह की पेंशन का भुगतान नहीं हो सकेगा

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा
जयपुर, 31 अक्टूबर,2026

राजस्थान सरकार के समस्त सिविल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को माह नवम्बर, 2026 में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र 30 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के अनुसार प्रत्येक पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
इन माध्यमों से कर सकते हैं जीवन प्रमाणन
पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए IFMS 3.0 पर कर्मचारी की स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाणन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कोषालय/उप कोषालय अथवा निदेशालय पेंशन एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों की हेल्पडेस्क पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी जीवन प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध है।
राजस्थान सरकार के समस्त सिविल एवं पारिवारिक पेंशनर्स से अपील है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अर्थात 30 नवम्बर, 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। निर्धारित अवधि में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नवम्बर, 2026 की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

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