नगर विकास न्यास द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी..
गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
भीलवाडा, 17 जून 2025
नगर विकास न्यास द्वारा उसकी विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के भूखंडों में EWS/LIG में पति/पत्नि की (परिवार की) आय मिलाकर 6 लाख से अधिक हो रही है तो यह व्यक्ति/परिवार कौनसी श्रेणी में आवेदन करेंगे क्योंकि वे न तो EWS/LIG में आ रहे है न ही MIG-A में आ रहे है।
इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह 6 लाख से अधिक होने पर संबंधित व्यक्ति/परिवार द्वारा केवल MIG-A श्रेणी में आवेदन किया जाना अनुमत किया जाता है। इसके लिए परिवार का आय उद्घोषणा पत्र संलग्न करना पड़ेगा एवं परिवार में से किसी सदस्य द्वारा यदि आयकर रिटर्न भरा जाता है तो उसे संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के अपवाद में परिवार को एकल करदाता नहीं माना जाकर परिवार को ईकाई मानी जायेगी। इस श्रेणी के व्यक्ति EWS/LIG की तरह ही केवल एक भूखंड के पात्र होंगे। ऐसे व्यक्ति/परिवार को एक योजना में एक आवेदन MIG-A श्रेणी में अनुमत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति अलग-अलग आवासीय योजना में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
उदाहरण :- जैसे पति की आय 4 लाख पत्नी की 2.50 लाख हो तो 6.50 लाख हो जाती है एवं पत्नी की आय 5 लाख व पति की आय 5.50 लाख है ऐसे व्यक्ति न तो EWS/LIG आय वर्ग में (सकल आय छः लाख से अधिक होने से) और न ही एकल करदाता के रूप में MIG-A आय वर्ग में (एक व्यक्ति की आय छः लाख से कम होने से) आवेदन के पात्र है। ऐसे व्यक्ति/परिवार को आवंटन प्रक्रिया का लाभ दिये जाने के प्रयोजन से केवल MIG-A श्रेणी में परिवार के रूप में आवंटन हेतु आवेदन किये जाने की छूट प्रदान की जा रही है।