होम वोटिंग के लिए 2,593 पंजीकरण :1,984 बुजुर्ग और 609 दिव्यांग घर से मतदान करेंगे

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होम वोटिंग के लिए 2,593 पंजीकरण :1,984 बुजुर्ग और 609 दिव्यांग घर से मतदान करेंगे

गौरव रक्षक/ राजेन्द्र शर्मा

भीलवाड़ा, 11अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नमित मेहता ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत होम वोटिंग के जिले में 2,593 पंजीकरण किए गए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2,593 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। इसमें 1,984 बुजुर्ग और 609 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।

होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी

श्री मेहता ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा विकल्प के रूप में है। लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग की सुविधा ऐसे मतदाताओं को मिलती है, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हों या 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता श्रेणी के विशेष योग्यजन हों। बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी दी गई। इस सुविधा का चयन करने के लिए पात्र मतदाताओं ने फॉर्म 12-डी भरकर बीएलओ को दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के तहत होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही, होम वोटिंग के लिए विशेष मतदान दल गठित कर उनके प्रशिक्षण की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ये विशेष दल राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में पंजीकृत मतदाताओं के घर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करवाएंगे।

होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी

श्री मेहता ने बताया कि दूसरे चरण में मतदान के लिए होम वोटिंग के लिए पंजीकरण का कार्य पूरा हो गया है। होम वोटिंग का विकल्प चयन करने वाले मतदाताओं की सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को 8 अप्रैल तक उपलब्ध करवा दी गई है। होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल तक चलेगी। किसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। मेहता ने बताया कि होम वोटिंग के लिए राज्य विधानसभा चुनाव-2023 में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता पात्र थे। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे बढ़ाकर 85 वर्ष किया गया है। पात्र मतदाताओं की संख्या पहले के मुकाबले कम होने के बावजूद भी होम वोटिंग के लिए अच्छे रूझान निर्वाचन विभाग द्वारा ‘कोई मतदाता न छूटे’ के उद्देश्य के साथ किए गए प्रयासों का ही परिणाम है।

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