ब्याज मे 5 प्रतिशत की छूट व एकमुश्त समझौता योजना मार्च 2023 तक

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ब्याज मे 5 प्रतिशत की छूट व एकमुश्त समझौता योजना मार्च 2023 तक

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा

भीलवाड़ा, 27 फरवरी। राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंक के कृषको को ब्याज राहत की घोषणा के अनुसार जो ऋणी कृषक अपनी किश्त 31 मार्च तक बैंक में जमा कराने पर उन्हें इस वर्ष ब्याज दर मे 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव भंवर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानो के हित मे एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई जिसके अनुसार सहकारी भूमि विकास बैक के 1 जुलाई 2022 को अवधिपार कृषि व अकृषि ऋण पर ब्याज राहत है जो कृषक 1 जुलाई 2022 को ऋण अवधिपार हो चुके है एवं वर्तमान में ऋण अवधि पार बकाया है उनको एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज व दण्डनीय ब्याज एवं वसूली व्यय में 50 प्रतिशत का लाभ दिया जा सकेगा। एकमुश्त योजनान्तर्गत ऐसे ऋणी कृषक जिनकी मृत्यु हो गयी है एंव योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं। उनका शत प्रतिशत ब्याज व दण्डनीय ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत दी जायेगी, केवल मृतक सदस्य के वारिसान से समस्त बकाया मूल राशि ही जमा की जायेगी। इसके साथ ही जो कृषक 15 वर्ष से अधिक अवधिपार ऋणी सदस्य है उनका जितना मूल बकाया है उतना ही ब्याज वसूल किया जायेगा शेष समस्त ब्याज व द. ब्याज की राहत प्रदान की जायेगी। इसके लिए बैंक द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ऋणियों को राहत की जानकारी दी जा रही है । एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत राशि जमा कराकर शेष राशि के लिए समय लिया जाकर राहत राशि का लाभ लिया जा सकता है। सहकारिता अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही बचने हेतु राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाये अन्यथा राशि जमा नहीं कराने पर दोषी ऋणियों के विरुद्ध सहकारिता अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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