अत्याचार की हद हो गई , आदिवासी किशोरी से बार-बार दुष्कर्म, आरोपी ने जबरन खिलाईं गर्भपात की गोलियां
झालावाड़ जिले के मंडावर पुलिस थाना क्षेत्र का यह मामला शनिवार को प्रकाश में आया था जब किशोरी ने पेटदर्द की शिकायत की थी। परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए थे जहां पता चला कि वह छह महीने की गर्भवती है। लेकिन, आरोपी द्वारा किशोरी को गर्भपात की गोलियां खिलाए जाने की वजह से भ्रूण की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी। किशोरी के परिजनों ने दाउद नामक एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (दुष्कर्म), 313 (बिना महिला की सहमति के गर्भपात कराना), 315 (बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने के इरादे से किया गया कार्य) के तहत मामला दर्ज किया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सर्किल ऑफिसर राजीव परिहार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। लेकिन, फिलहाल वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने बताया कि पीड़िता भील समुदाय की है और अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। परिहार ने बताया कि किशोरी के परिवार ने दावा किया है कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, लेकिन पुलिस किशोरी की सही आयु निर्धारित करने की कोशिश कर रही है। अधिकारी ने कहा कि किशोरी की सही उम्र पता चलने के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ पॉस्को अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।