नकली रेमडेसिवीर मामले में सिटी हॉस्पिटल के संचालक मोखा की पत्नी व मैनेजर की जमानत याचिका खारिज,

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नकली रेमडेसिवीर मामले में सिटी हॉस्पिटल के संचालक मोखा की पत्नी व मैनेजर की जमानत याचिका खारिज,

युवा अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने लगाई जमानत याचिका पर आपत्ति।

जबलपुर के बहुचर्चित सिटी हॉस्पिटल के नकली रेमडेसिवीर मामले में आरोपीबनाये गए अस्पताल के मालिक मोखा की पत्नी व मैनेजर को आज पुलिस ने नयालय में पेश किया जहां आरोपियों के वकील ने कोर्ट के समक्ष आरोपियों को जमानत का लाभ देने अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।उक्त मामले में युवा अधिवक्ता संघ के 25 अधिवक्ताओं द्वारा जमानत अर्जी पर आपत्ति पेश गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर जमानत का लाभ देने से इंकार कर आरोपियों को जेल भेजा गया।
युवा अधिवक्ता संघ के रविंद्र दत्त ने कहा की सिटी हॉस्पिटल द्वारा कोरोना की इस महामारी में अवैध लाभ अर्जित करने मरीजों को नकली रेमडेसिवीर इंजेक्शन महंगे दर में उपलध करा मरीजों की जान से खिलवाड़ किए गया जो न केवल गैर कानूनी है बल्कि यह मानवता के विरुद्ध भी है। उन्होंने कहा अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है व यह संभव है की नकली इंजेक्शन लगाने से मरीजों की मौत तक हो गई हो ऐसे में आरोपियों को जमानत का लाभ देना उचित नहीं है जिसपर कोर्ट ने सहमति देते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खरी कर जेल भेज दिया। उक्त मामले में युवा अधिवक्ता संघ मनीष मिश्र, रविंद्र दत्त, अमन जैन, प्रशांत नायक ,अमित कोहली व साथी अधिवक्ता गण ने आपत्ति पेश की।

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