उज्जैन पुलिस द्वारा कोविड महामारी की चैन ब्रेक करने हेतु प्रभावी कार्यवाही।
समय अवधि के बाद खुली पाए जाने पर संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज व दुकानों को किया सील।
शहर के सभी थाना क्षेत्रों द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिक्षक उज्जैन श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोन 02) श्री रविंद्र वर्मा (ips) अति. पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) श्री अमरेन्द्र सिंह* के मार्गदर्शन मे कोरोना संक्रमण की चैन को ब्रेक करने हेतु पुलिस/प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे है।
कोविड महामारी को रोकने हेतु निरंतर निर्देश दिये जा रहे हैं। निर्देशों के अंतर्गत अनुभाग नानाखेड़ा, नागझिरी, नीलगंगा द्वारा होम क्वॉरेंटाइन चेकिंग मोबाइल द्वारा 58 मरीजों को चेक किए गए। अनुभाग माधवनगर द्वारा कुल 47 मरीजों को चेक किया गया। अनुभाग कोतवाली में 53 पेशेंट चेक किए चेकिंग मोबाइल द्वारा घरों में किए गए सभी आइसोलेट पॉजिटिव केसेस चेक किए गए। होम क्वारनटाइन किया गया पेशेंट घर से बाहर या अनुपस्थित मिलते है, तो संबंधित थाने द्वारा कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर दंडनीय कार्यवाही की जावेगी। उक्त व्यक्तियो द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार कोविड-19 पेशेट होने के बावजूद होम आईसोलेशन में न रहकर अन्यत्र चले जाने से महामारी फैलने की संभावना से इकार नहीं किया जा सकता।
वाहन जप्ती की कार्यवाही
जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर उज्जैन श्री आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उज्जैन शहर के सभी इंसिडेंट कमांडर, नगर पुलिस अधीक्षक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज से दिनांक आज दिनांक से जनता कर्फ्यू के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों से घूमने वाले व्यक्तियों के वाहन मौके पर ही जप्त किए जाए तथा जब तक वाहन न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही छोड़े जाएं श्रीमान कलेक्टर महोदय की आम जनता से अपील है कि वह से बचाव के लिए जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए घर में रहे तथा बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकले , शहर के सभी थाना क्षेत्र द्वारा कुल 100 व सभी ग्रामीण थाना क्षेत्र द्वारा कुल 10 इसी प्रकार कुल 110 वाहन जप्त की कार्यवाही की गई।-
थाना कोतवाली 07
थाना खाराकुआ 05
थाना महाकाल 08
थाना चिंतामन 04
थाना माधव नगर 06
थाना देवास गेट 04
थाना जीवाजीगंज 10
थाना भैरवगढ़ 09
थाना चिमनगंज 12
थाना पवासा 10
थाना नानाखेड़ा 07
थाना नीलगंगा 09
थाना नागझिरी 09
सभी वाहन चालको द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए वाहन परिवहन के दौरान IPC की धारा 188,269,270 व महामारी एक्ट की धाराओं में जप्त किए गए। जप्त किए गए वाहनों को माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेशानुसार सुपुर्द किया जावेगा।
धारा 188 के तहत कार्यवाही।
शहर के विभिन्न थानों द्वारा मॉर्निंग/इवनिंग वॉक पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों/बिना मास्क के सड़को पर बिना आवश्यक कार्य के घूमते/जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर वाहन चालकों द्वारा वाहन ले जाते वाहन जब्ती की कार्यवाही करते हुए कुल 103 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की गई।
अस्थाई जेल
इसी प्रकार सभी थाना क्षेत्र द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने पर कुल 100 आरोपियों को अस्थाई जेल भेजा गया।तथा 178 वाहन चालको पर चालान की कार्रवाई करते 39500/- रुपए शुल्क वसूल किया गया।
आम जनता से अपील
उज्जैन शहर की आम जनता से अपील की जा रही है की अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकले अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले, विक्रेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर दुकानें सील की जावेगी व लाइसेंस निरस्त भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करना पाया जाए तो संबंधित सूचना शांतिदूत मोबाइल नंबर 7049119001 पर दे सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णत गुप्त रखा जाएगा। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जावेगी ।