रिपोर्ट;-शेलेन्द्र सिंह
उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 200 से अधिक आवेदनों का किया निराकरण
उज्जैन: कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को बृहस्पति भवन में 200 से अधिक आवेदनों पर जनसुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रकरणों का निराकरण करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। नानाखेड़ा चाणक्यपुरी निवासी गुलाबबाई पति स्व.फूलचन्द ने आवेदन देकर शिकायत की कि उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर एक अन्य व्यक्ति से कुछ रुपये उधार लिये थे। राशि को उनके द्वारा समय पर चुकता भी कर दिया गया था, लेकिन रुपये उधार देने वाले सूदखोरी के चलते उन्हें परेशान कर रहे हैं। कलेक्टर ने इस पर एडीएम को समय-सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
ग्राम भीकमपुर तहसील खाचरौद निवासी कमल पिता मोतीलाल ने आवेदन दिया कि उनके भतीजे का स्वर्गवास हो चुका है। भतीजे के नाम से ग्राम भीकमपुर में एक कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि गोल खाते की होकर उनकी भाभी के नाम भी दर्ज है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु केसीसी के खाते की लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं। इस पर एसडीएम खाचरौद को सात दिन के अन्दर प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।बियाबानी चौराहा निवासी यशोदाबाई पति मनोहरलाल चौरसिया ने आवेदन दिया कि उन्होंने केशरबाग कॉलोनी पंवासा में एक भूखण्ड क्रय किया था, परन्तु आज दिनांक तक उन्हें प्लॉट की सुपुर्दगी नहीं की गई है, जबकि उनके द्वारा प्लॉट की रजिस्ट्री भी करा ली गई है। जिस व्यक्ति द्वारा प्लॉट क्रय किया गया, उसके द्वारा अब उनसे धोखाधड़ी की मंशा से भूखण्ड देने में आनाकानी की जा रही है। इस पर आयुक्त नगर निगम को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।
लक्ष्मी नगर निवासी आनन्दीबाई पति स्व.खूबचंद ने आवेदन दिया कि उनके छोटे पुत्र द्वारा उनके मकान की मूल रजिस्ट्री अपने पास में रख ली गई है तथा बिना उनकी सहमति के मकान का अतिरिक्त निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थिया के पुत्र द्वारा उनके मकान में कई जगह तोड़फोड़ भी कर दी गई है। प्रार्थिया ने कहा कि उनके पुत्र से उनके मकान की मूल रजिस्ट्री दिलवाई जाये तथा उनकी दशा को देखते हुए उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाये। कलेक्टर ने इस पर एसडीएम उज्जैन को भरण-पोषण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये।गणेशपुरा निवासी गेंदालाल पिता रामसिंह ने आवेदन दिया कि वे एक गृह निर्माण सहकारी संस्था में बीते 30 वर्षों से चौकीदार के पद पर रहकर कार्य कर रहे थे तथा सेवा निवृत्त हो चुके हैं। सेवा निवृत्ति के समय उनकी बकाया राशि का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। आवेदक ने कहा कि वे अत्यन्त गरीब हैं तथा उन्हें दो बार पेरालिसिस का अटेक आ चुका है, जिस वजह से वे अधिक चलने-फिरने और बोलने में असमर्थ हैं, अत: उन्हें उनकी सर्विस की बकाया राशि दिलवाई जाये। इस पर डीआरसीएस को समय-सीमा में कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
ग्राम लेकोड़ा तहसील उज्जैन निवासी अनोखीलाल पटेल पिता रामकिशन ने आवेदन दिया कि लेकोड़ा में उनके स्वामित्व की सात बीघा कृषि भूमि है। वर्ष 2019 में उनके द्वारा खरीफ की फसल का बीमा करवाया गया था, जिसका प्रीमियम उनके खाते से बैंक द्वारा काटा गया था। सोयाबीन की फसल खराब हो जाने के कारण उन्हें फसल बीमा की राशि आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। इस पर एलडीएम को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।