अब दो आग्नेयास्त्र ही रख सकेंगे, शेष जमा कराने होंगे
बूंदी, 19 दिसंबर। शस्त्र (संशोधन) अधिनियम – 2019 (वर्ष 2019 का क्रमांक – 48) द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र 13 दिसंबर 2019 से सशस्त्र अधिनियम में संशोधन करते हुये अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 में उल्लेखित ‘‘3 आग्नेयास्त्र के स्थान पर ‘‘2 आग्नेयास्त्र प्रतिस्थापित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट आशीष गुप्ता ने निर्देश दिए है कि जिले के सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक जिनके शस्त्र अनुज्ञापत्र में 03 अथवा 03 से अधिक आग्नेयास्त्र दर्ज है, वे उनमें से कोई 02 आग्नेयास्त्र अपने पास रखते हुए बाकि अधिक आग्नेयास्त्र को निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, शस्त्र डीलर (गन हाउस) अथवा केन्द्रीय सशस्त्र बल सदस्य होने की स्थिति में अपनी यूनिट के शस्त्रागार में जमा करवाकर जमा की रसीद की प्रति सहित संबंधित अनुज्ञापत्र प्राधिकारी अथवा इस कार्यालय को सूचित करे।
उन्होंने निर्देश दिए है कि उक्त कार्यवाही का नियमानुसार एन.डी.ए.एल.-ए.एल.आई.एस. पोर्टल पर इन्द्राज करवाये जाने की समस्त कार्यवाही पूर्ण करें। जिले के समस्त अनुज्ञापत्रधारी उक्त कार्यवाही गृह (ग्रुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र 11 दिसंबर 2020 के प्रावधानानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त कार्यवाही के अभाव में संबंधित अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेगा