भीलवाड़ा, 20 सितंबर। कोरोना संक्रमण से बचाव व इस पर नियंत्रण के लिए जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर श्री शिवप्रसाद एम नकाते ने जिला मुख्यालय की शहरी सीमा में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाते हुए 5 या अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या अधिक व्यक्ति इकट्ठे नही होगें। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने एवं सामाजिक दुरी बनाये रखने के आदेश की पालना करेगा। वैवाहिक समारोह में अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार मे अधिकतम 20 व्यक्ति ही कोविड-19 प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त सामूहिक गतिविधियो यथा रैली, जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक समारोह इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगें उक्त प्रतिबंध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानो को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है।
आदेश के अनुसार आदेशों का उल्लघंन करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं
राजस्थान माहमारी अधिनियम, 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित किया जाएगा।