रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित
गधेरी के जंगल में कच्ची शराब उतारने के ठिकानों पर खमरिया पुलिस की दबिश, कच्ची शराब बनाने हेतु ड्रमों में भरा हुआ लगभग 4800 लीटर लाहन नष्ट करते हुये, तैयार की हुई 10 लीटर कच्ची शराब जप्त, फरार 2 आरोपियेां की तलाश
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध शराब तथा अवैध हथियार के कारोबार मे लिप्त आरोपियेां को चिन्हित करते हुये प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक उत्तर श्री अगम जैन, एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री कौशल सिंह के मार्ग निर्देशन मे थाना प्रभारी खमरिया, उप निरीक्षक सुश्री निरूपा पाण्डे के नेतृत्व में टीम गठित कर गधेरी के जंगलों में दबिश देने हेतु लगाया गया।
गठित टीम के द्वारा पतासाजी करते हुये विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर दिनाॅक 16 एवं 17 जुलाई 2020 को गौरा नदी के किनारे सुखलालपुर के पास स्थित जंगल में एवं गधेरी के पारसपानी जंगल में दबिश दी गयी, गौर नदी के किनारे कच्ची शराब बनाने हेतु तेैयार किये जा रहे लगभग 2200 लीटर लाहन को जो प्लास्टिक के ड्रमों में भरा हुआ था, नष्ट किया गया तथा आज दिनाॅक 17-4-2020 को गधेरी के पारसपानी जंगल में दबिश दी गयी जहाॅ ग्राम गधेरी निवासी अनिल यादव एवं रामपाल यादव कच्ची शराब उतारते हुये दिखे जो पुलिस को देखकर जंगल मे भाग गये, प्लास्टिक की कुप्पियों मे उतरी हुई लगभग 10 लीटर कच्ची शराब मिली, आसपास तलाशी ली गयी तो कच्ची शराब बनाने हेतु लगभग 2600 लीटर लाहन प्लास्टिक के ड्रमों में भरा हुआ मिला, 10 लीटर कच्ची शराब जप्त करते हुये 2600 लीटर लहन नष्ट किया गया। दोनो आरोपियेा के विरूद्ध धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये फरार दोनों आरोपी अनिल यादव एवं रामपाल यादव की सरगर्मी से तलाश जारी है।
उल्लेखनीय भूमिका- थाना प्रभारी खमरिया उप निरीक्षक निरूपा पाण्डे, उप निरीक्षक प्रकाश सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक विनोद पटेल, आरक्षक योगेन्द्र, नीलकंठ, शमशेर बहादुर, गौरव, आशीष , वशिष्ठ की सराहनीय भूमिका रही।
कल शाम 7 बजे से सोमवार को प्रात: 5 बजे तक
अनलॉक-2 की छूट में रहेगा विराम
कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी श्री यादव ने जारी किया आदेश
कलेक्टर एवं जिला दण्डांधिकारी भरत यादव ने कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये राज्यक शासन के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में शनिवार 18 जुलाई की शाम 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम देने संबंधी आदेश आज जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर जिले की नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में अति आवश्यक वस्तुएं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जिनकी शादी पूर्व से नियत है, उनकों इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। शादी में केवल 20 व्यपक्ति वर-वधु सहित शामिल हो सकेंगे। साथ ही कलेक्टर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।
दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तुा विराम से अति आवश्यएक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य , विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रा निक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्तल रहेंगे। लेकिन इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना अनिवार्य होगा।
हेल्था इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेल्वेय स्टेशन तक और रेल्वेन स्टे्शन से गंतव्यय तक पहुंचाने वाले निजी वाहन, आटो रिक्शार, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्ये होगी। इसके साथ ही लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थकल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्य क होगा।
आदेश का उल्लंगघन करने वाले व्येक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्या सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 18 जुलाई (शनिवार) को सायं 7 बजे से सोमवार 20 जुलाई को प्रात: 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा।