थाना ग्वारीघाट, बेलखेडा में रेत एवं बरेला में बोल्डर चोर कर अवैध रूप से परिवहन करते 2 डम्पर, 3 टैक्टर पकडे़ गये

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रिपोर्ट:-हिमांशु दीक्षित

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कारोबार मंे लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

1- थाना प्रभारी ग्वारीघाट श्री राकेश तिवारी ने बताया कि आज दिनाॅक 18-6-2020 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ललपुर मे नर्मदा नदी से अर्पित यादव निवासी ललपुर ग्वारीघाट में रेत का अवैध उत्खनन कर चोरी से नाव से टैक्टर मे लोड कर बेच रहा है। यदि तत्काल दबिश दी गयी तो रंगे हाथ पकडा जायेगा।


सूचना पर थाना ग्वारीघाट मे पदस्थ उप निरीक्षक अनिल गौर, आरक्षक अरूण, अजय, राकेश, मुकेश मसराम, मुकेश शुक्ला, तत्काल ललपुर ग्वारीघाट पहुंचे जहाॅ नर्मदा नदी में नाव लगी हुई थी, कुछ मजदूरों के द्वारा पानी से रेत निकालकर नाव मे लोड की जा रही थी जो पुलिस को देखकर मजदूर एवं 2 टैक्टरों के चालक भाग गये, मौके पर उपस्थित अर्पित यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ललपुर को पकड़ा गया।
सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक कैंट श्री अखिल वर्मा, थाना प्रभारी कैंट श्री विजय तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे, खनिज अधिकारी एवं नायब तहसीलदार को भी सूचना दी गयी, सूचना पर खनिज निरीक्षक श्री देवेन्द्र पटले, एवं नायब तहसीलदार श्री श्याम सुंदर आनंद भी मौके पर पहुंचे। मौके पर ही 2 नावों को नष्ट किया गया, अर्पित यादव के 2 टैक्टर बिना नम्बर के जप्त किये गये। अर्पित यादव को अभिरक्षा में लेकर थाने लाया जा रहा था, रास्ते में ललपुर में अर्पित यादव का भाई अंशुल यादव विरोध करते हुये शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर विवाद की स्थिति निर्मित करते हुये भाग गया।
थाना ग्वारीघाट में अर्पित यादव के विरूद्ध धारा 379, भादावि एवं 53 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम एवं 4, 21 खान एवं खनिज अधिनियम तथा अंशुल यादव के विरूद्ध धारा 353,186 भादवि के तहत कार्यवाही की जा रही है। अशुल यादव निवासी ललपुर की तलाश जारी है।

2- थाना प्रभारी बेलखेड़ा उप निरीक्षक लक्ष्मी कांत तिवारी ने बताया किं आज दिनंाक 18-06-2020 की रात्रि लगभग 1-45 बजे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम सुनाचर नर्मदा नदी घाट से रेत का उत्खनन कर टेªक्टर ट्राली में विक्रय हेतु परिवहन किया जा रहा है, सूचना पर ग्राम मनकेड़ी से सुनाचर की ओर जाने वाले रोड़ पर दबिश दी गइ्र्र, मनकेड़ी सुनाचर रोड तरफ से एक टेªक्टर ट्राली आती दिखी जिसे रोका गया , टेªक्टर क्रमांक एमपी 20 एबी 4505 का चालक खेत में टेªक्टर ट्राली छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, ट्राली में रेत भरी मिली, ट्राली में एक तरफ श्री पटैल कृषि फार्म सुनाचर तथा दूसरी तरफ विश्वकर्मा इंजी वक्र्स तेंदुखेड़ा लिखा है, उक्त टेªक्टर ट्राली रेत सहित जप्त करते हुयेे धारा 379 भादवि एवं 4, 21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर टेªक्टर मालिक की तलाश जारी है।

3- इसी प्रकार बेलखेड़ा आज दिनाॅक 18-6-2020 को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर मनकेड़ी मे डम्पर क्रमंाक एमपी 20 जीए 7699 को रोककर चैक किया गया तो चालक लक्ष्मण बर्मन उम्र 19 वर्ष निवासी नीमखेडा ने मनकेडी घाट से उक्त रेत डम्फर मालिक मनोज सिंह पटेल निवासी नीमखेडा के कहने पर भरकर लाना स्वीकार किया, राॅयल्टी के सम्बंध मे पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार की कोई राॅयल्टी न होना बताया, चोरी की रेत भरकर परिवहन करने पाया जाने पर धारा 379, भादवि एवं 53 म.प्र. गौण खनिज अधिनियम एवं 4, 21 खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर चालक लक्ष्मण बर्मन को अभिरक्षा मे लेते हुये डम्पर मालिक मनोज सिंह की तलाश जारी है।

4- थाना प्रभारी बरेला श्री सुशील चैहान ने बताया कि दिनाॅक 17-6-2020 को खनिज विभाग एवं थाना बरेला पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त भ्रमण के दौरान ग्राम जमुनिया ने डम्पर एमपी 20 जीए 4591 को पकड़ा गया, डम्पर मे बोल्डर लोड़ था, पूछताछ पर बोल्डर के परिवहन के सम्बंध में कोई दस्तावेज नहीं होना पाये जाने पर खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21(4) एवं म.्रप्र. गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53(2) तथा मध्य प्रदेश खनिज नियम 2006 के नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना पाया जाने पर डम्पर को मय बोल्डर के जप्त करते हुये थाना बरेला मे सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है। खनिज विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

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