हुये रूपयों में से नगदी 5500 रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त चाकू जप्त
थाना घमापुर अपराध क्रमांक 602/2020 धारा 394, 120बी, 34 भादवि
गिरफ्तार आरोपीः-

1- चिल्ली उर्फ देवेन्दं पिता अच्छेलाल प्रजापति उम्र 19 वर्ष निवासी कछियाना घमापुर
2- निखिल उर्फ कंजा पिता नारू लालवानी उम्र 20 वर्ष निवासी गोपाल होटल के पास घमापुर
3- सच्चू उर्फ देवेन्द्र पिता मुन्नालाल अहिरवार उम्र 18 वर्ष निवासी गोपाल होटल के पास घमापुर
4- कान्हा उर्फ कृष्णा राजपूत, पिता अरूण िंसह राजपूत उम्र 18 वर्ष निवासी गोपाल होटल के पास घमापुर
जप्ती :- छीने हुये 8 हजार रूपयों में से नगदी 5500 रूपये एवं घटना मे प्रयुक्त चाकू।
घटना का विवरण – थाना घमापुर में दिनांक 24-05-2020 के सुवह लगभग 8-30 बजे कैलाश गुप्ता उम्र 50 वर्ष निवासी शुक्ला होटल घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ठेले से फेरी लगाकर फल बेचता है, हर दूसरे दिन अपने घर से दोस्त बबलू गुप्ता के घर सरकारी कुआ जाता है, जहां से दोनों दीनदयाल फल मंडी, फल लेने बबलू गुप्ता के मालवाहक आटो से जाते हैं सुबह लगभग 4-30 बजे वह घर से दोस्त बबलू गुप्ता के घर सरकारी कुआ पैदल जा रहा था जैसे ही झामनदास चौक डॉ. मंजू गुलाटी की क्लीनिक के सामने पहुंचा तभी कांचघर चौक तरफ से 02 व्यक्ति पैदल आ रहे थे जिन्हें वह नहीं जानता है, उनमें से एक व्यक्ति ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिये तथा दूसरे व्यक्ति ने पीछे से किसी धारदार नुकीली चीज से हमला कर उसके दाहिने पैर की जांघ में चोट पहुचा दी तथा पेंट की अंदर की जेब मे रखे 8 हजार रूपये छीन कर गोपाल होटल तरफ भाग गये,। रिपोर्ट पर धारा 394, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियो एवं थाना प्रभारियो को आरोपियें की पतासाजी हेतु आदेशित किया गया इसके साथ ही पूर्व मे पकड़े गये सम्पत्ति सम्बंधी अपराधियों एवं जेल से रिहा हुये सम्पत्ति सम्बंधी आरोपियों से सघन पूछताछ एवं उनकी गुजर बसर की जांच हेतु निर्देशित किया गया है । आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर श्री अगम जैन (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री धर्मेश दीक्षित, द्वारा थाना प्रभारी घमापुर श्री शैलेष मिश्रा के नेतृत्व में आरोपियों की पतासाजी हेतु थाना घमापुर में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को लगाया गया।
दौरान पतासाजी के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि कछियाना निवासी चिल्ली प्रजापति एवं गोपाल होटल के पास रहने वाला निखिल वर्तमान में कोई काम-धाम नहीं कर रहे हैं, खाने-पीने में अच्छा पैसा खर्च कर रहे है, जबकि उनकी हैसियत नहीं है, यह जानकारी लगते ही, चिल्ली उर्फ देवेन्द्र उम्र 19 वर्ष निवासी कछियाना एवं निखिल उर्फ कंजा, लालवानी उम्र 20 वर्ष गोपल होटल के पास को सरगर्मी से तलाश कर पकड़ा गया, एवं सघन पूछताछ की गयी तो चिल्ली एवं निखिल ने एक व्यक्ति की जांघ में चाकू मारकर 8 हजार रूपये छीन कर भाग जाना स्वीकार किये एवं बताये कि दो साथी सच्चू उर्फ देवेन्द्र अहिरवार एवं कान्हा उर्फ कृष्णा राजपूत रैकी कर रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। पैसे छीनने के बाद चारों भाग कर गोपाल होटल कि पास कुलिया में पहुंचे एवं 2-2 हजार रूपये आपस में बांट लिये। सच्चू उर्फ देवेन्द्र एवं कान्हा उर्फ कृष्णा राजपूत को भी सरगर्मी से तलाश कर अभिरक्षा मे लेते हुये पूछताछ करते हुये छीने हुये 8 हजार रूपयों में से नगदी 5500 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि निखिल उर्फ कंजा लालवानी अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके विरूद्ध मारपीट के प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।
उल्लेखनीय भूमिका- अज्ञात आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में थाना प्रभारी घमापुर श्री शैलेश मिश्रा, उप निरीक्षक एम.डी. अहिरवार, प्रधान आरक्षक के.के. पाण्डे, आरक्षक प्रदीप रजक, आशीष तिवारी की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) ने टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की है।