रिपोर्ट- हिमांशु दीक्षित
ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल निलंबित
संभागायुक्त श्री महेशचन्द्र चौधरी ने जबलपुर में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल को दवा दुकानों की जांच की आड़ में अनुचित दबाव बनाकर दस-दस हजार रूपये की रिश्वत मांगने तथा दुकानों को सील करने की धमकी देने की दवा व्यापारियों से मिली शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।
संभागायुक्त द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर के निलंबन की यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर श्री भरत यादव की अनुशंसा पर की गई है । इसके पूर्व भी निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर को दवा व्यापारियों की शिकायतों पर अपर कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । आदेश में कहा गया है कि निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दवा दुकानों के निरीक्षण के दौरान फेस मास्क और सेनिटाइजर की जांच की जाती थी तथा राशि देने के लिए दवा व्यापारियों पर अनैतिक दवाब बनाया जाता था ।
संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश में ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल को निलंबन काल के दौरान संभागायुक्त कार्यालय जबलपुर से संबद्ध किया गया है ।