भीलवाड़ा, 27 अप्रैल/ जिले के गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्रा में नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री राजेंद्र भट्ट ने उपखंड क्षेत्रा की संपूर्ण शहरी सीमा क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
सख्त निषेधाज्ञा के जारी आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्रा की संपूर्ण शहरी सीमा क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन साधारणतरू प्रतिबंधित रहेगा। गुलाबपुरा शहरी क्षेत्रा में अवस्थित समस्त व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री, (चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर) शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे, खाने-पीने आदि की वस्तु रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केंद्र, दुकानें एवं फेरीवाले बंद रहेंगे तथा सामूहिक गतिविधि, रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
प्रतिबंधित क्षेत्रा में समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के मोटर वहीकल का आवागमन भी पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। दुपहिया वाहन अत्यावश्यक स्थिति में ही आवागमन कर सकेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिको को तथा आवश्यक सेवाओं यथा नगर पालिका, सफाई व्यवस्था, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग आदि की सुगमता से पहुंच हेतू जारी किए गए समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए परिचय पत्रा अधिकृत होंगे एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने हेतु अधिकृत होंगे।
निषेधाज्ञा अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रा में निवासरत व्यक्तियों परिवारों की सुविधा के लिए सीमित संख्या में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमत किराना एवं जनरल स्टोर्स द्वारा तहसीलदार हुरडा के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में खाद्य सामग्री की तथा कृषि उपज मंडी द्वारा फल एवं सब्जी की डोर टू डोर सप्लाई की जाएगी। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स एवं डेयरी बूथों द्वारा भी डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी ।
प्रतिबंधित क्षेत्रा में चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे। सभी बैंक शाखाएं भी खुली रहेगी। पोस्ट आॅफिस टेलीकाॅम सेवाओ हेतु उनके कार्यालय खुले रह सकेंगे। पशुओं एवं गौशालाओं के लिए चारा आदि हैतू यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, केबल आॅपरेटर की सेवाएं सुचारू रह सकेगी। यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्मिक, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों, एफसीआई कार्मिकों, कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बल पर लागू नहीं होगा।
समस्त धार्मिक स्थल में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस विभाग, रसद विभाग, चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह, किसी भी माध्यम से नहीं फेलाई जाए। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस के संबंध में जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों की
पालना पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
इस आदेश में उल्लेखित कर अधिकृत किए गए पास के अतिरिक्त आम नागरिकों को पूर्व में जारी किए गए समस्त पास तत्काल प्रभाव से अमान्य होंगे। द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना में उल्लेखित प्रावधानों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना समस्त नागरिकों द्वारा की जाएगी।
उक्त जारी सत्य निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस उप अधीक्षक उपखंड मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हुरड़ा का होगा। यह आदेश 27 अप्रैल दोपहर 3-00 बजे से अग्रिम आदेश तक उपखंड मुख्यालय गुलाबपुरा की संपूर्ण शहरी सीमा क्षेत्रा में प्रभावी रहेगा।