रिपोर्ट: वंशिका भार्गव
भीलवाड़ा 26अप्रैल/ गृहमंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25 अपे्रल से लोकडाउन क्रियान्वयन के तहत प्रदत्त शिथिलता एवं गतिविधियों की अनुमति दी गई है लेकिन जिले में दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत जिला मुख्यालय एवं जिले के 19 क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा होने के कारण जिले के कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में उक्त शिथिलता पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी।
जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के तहत दी गई शिथिलता जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रा में सख्त निषेधाज्ञा लागू होने की वजह से प्रतिबंधित रहेगी। जिले के कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले के अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छूट/शिथिलता में दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रा नगरपालिका सीमा के भीतर ऐसी सभी पंजिकृत दुकानें जिनकी प्रकृति पडौस की दुकानें जैसे कि आवासीय क्षेत्रों में और आसपास में यदि चिन्हित दुकानें हों। इसी प्रकार स्टेण्ड-एलोने दुकानें जैसे की कोई अलग से दुकान हो लेकिन जो किसी मार्केट, कोम्पलेक्स (बाजार/शापिंग काम्पलेक्स भवन) का भाग नहीं हो, इसी प्रकार आवासीय परिसरों में दुकानें, श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेगी। निर्देशानुसार फेस मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी आदि की अनिवार्यता रहेगी। इसमें विशेषतोर से स्पष्ट किया गया है कि बाजार परिसरों, बाजारों और बहुब्राण्ड, एकलब्राण्ड, माॅल्स की दुकानें एवं वाणिज्यिक सडकों पर एक लाईन में दुकानें शामिल नहीं है। जिले के शहरी क्षेत्रों में (जहां दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा कफ्र्यू लागू नहीं है) उन क्षेत्रों में ही वर्णित दुकानों को खोला जाना अनुमत है।
ग्रामीण क्षेत्रा अर्थात् नगरपालिका सीमा से बाहर सभी पंजीकृत दुकानें जिनमें मार्केट काॅम्पलेक्स शामिल हैं, श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मास्क पहनना व सामाजिक दूरी रखने की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति है। इनमें बहुब्राण्ड, एकलब्राण्ड, माॅल्स की दुकानें शामिल नहीं है। उन्होंने संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªटों को कोराना संक्रमण के परिपेक्ष्य में जिले की विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उक्तानुसार कफ्र्यू रहित ग्रामीण क्षेत्रा जो कि नगरपालिका सीमा से बाहर में दुकानें खुलवाई जाकर यथासंभव होमडिलिवरी, चिकित्सकीय एडवायजरी में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराते हुए सोशल डिस्टेन्सिग करवाई जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दियेे हैं। दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टाफ एवं होम डिलिवरी में नियोजित स्टाफ/वाहन को संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट द्वारा पास जारी किये जायेंगे।
ये अनुमत नहीं हैः
दुकान शब्द से अर्थ केवल सीमित ऐसे आउटलेट हैं जो वस्तु और उत्पादों को बेचते हैं वे ही (नगर परिषद सीमाओं को छोडकर) खुल सकेंगे। जिनमें राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत अन्य प्रतिष्ठान जैसे रेस्टोरेंट, भोजनालय, नाई की दुकान, सेलून, पार्लर आदि जो सेवाएं प्रदान करते हैं उनपर 15 अपे्रल 2020 को राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश की शर्ते लागू रहेंगी। अर्थात् उन्हें खुलने की अनुमति नहीं है।