मास्क, सेनीटाइजर तथा खाद्य पदार्थों की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने के निर्देश
भीलवाड़ा, 29 मार्च। भारत सरकार द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने के कारण, जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने एक आदेश जारी कर जिले में मास्क एवं सैनिटाइजर की अवैध बिक्री, कालाबाजारी तथा जमाखोरी को रोकने के निर्देश प्रदान किए हैं।
जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मास्क एवं सेनीटाइजर की एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री न हो इसके लिए मेडिकल स्टोर पर इनकी मूल्य सूची प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा है। इसी तरह खाद्य पदार्थों एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला रसद अधिकारी को निर्देश प्रदान किए गए हैं । खाद्य पदार्थों की मूल्य सूची प्रदर्शन के लिए भी कहा गया है।
जिला कलेक्टर ने सचिव नगर विकास न्यास, आयुक्त नगर परिषद, जिले की नगर पालिकाओ के अधिशासी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में साफ-सफाई की पूर्ण व्यवस्था तथा समय-समय पर हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन का स्प्रे करवाने के निर्देश भी प्रदान किए हैं