वाहन चालक सुरक्षित रहे इस के लिए : भीलवाडा पुलिस द्वारा हेलमेट लगाने के लिये आमजन को किया जागरूक
गौरव रक्षक/ राजेन्द्र शर्मा
भीलवाड़ा 28 अक्टूबर l
यातायात पुलिस द्वारा लगातार दो दिन तक विभिन्न चौरायों पर यातायात नियमों की पालना करने व हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने की की गई अपील l पुलिस की दो पहिया वाहन चालकों से अपील की जाती हैं कि ‘‘हेलमेट सिर का बोझ नहीं जिन्दगी की सुरक्षा का हैं कवच‘‘ हेलमेट का अधिक से अधिक उपयोग करें l
उल्लंघन न करें नहीं तो कटेगा चालान l
दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर किया जायेगा चालान और लाईसेंस होगा 03 माह के लिये निलम्बित।
धर्मेन्द्र सिंह जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर में अगस्त के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि दोदुपहिया वाहन चालको द्वारा हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे जिससे समय-समय पर आकस्मिक अप्रिय घटनायें/दुर्घटनाऐं होती है, जो मानव जीवन के लिये प्राण घातक होती है। अतः हेलमेट का उपयोग नहीं करने से प्रायः होने वाली अप्रिय घटनाओ/दुर्घटनाओ के मध्यनजर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु सभी दुपहिया वाहन चालको के लिये हेलमेट का उपयोग कड़ाई एवं अनिवार्य रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा के आदेश की पालना मे दिनंाक 26.11.2024 से लगातार आज दिनांक 28.11.2024 को भी लगातार यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न चौरायों पर यातायात नियमों की पालना करने व हेलमेट लगाकर दुपहिया वाहन चलाने की समझाईस की गई ।
जिला भीलवाड़ा में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध मोटर व्हिकल एक्ट 1988 की धारा 194(क्द्ध के तहत 1000 रूपये का दण्ड है तथा 3 माह के लिये लाईसेंस निलम्बन का प्रावधान है।
अतः समस्त दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाये अन्यथा भविष्य में बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध विशेष अभीयान चलाकर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जाकर लाईसेंस निलम्बन हेतु जिला परिवहन अधिकारी भीलवाडा को निवेदन किया जायेगा।