जिले में कोटपा एक्ट की पालना नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर काटे चालान…
भीलवाडा, 27 जुलाई / राजेंद्र शर्मा
प्रदेश में चलाए जा रहे 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुस्ताक खान के निर्देशन में गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर कार्यवाही जारी है।
सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि टोबोको फ्री यूथ कैम्पेन के तहत बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है, का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर चेतावनी बोर्ड का डिस्पले करने, बीड़ी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला स्तरीय गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, मनीष कुमार शर्मा एवं घनश्याम सोलंकी द्वारा कोटपा एक्ट के अंतर्गत चालान काटकर जुर्माना राशि की वसूली की गई।