भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य : गिरफ्तारी वारंट से तलब

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भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य : गिरफ्तारी वारंट से तलब

गौरव रक्षक/ राजेंद्र शर्मा
भीलवाड़ा 29 जून l
नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य को आखिरकार जिला उपभोक्ता न्यालय को गिरफ्तारी वारंट से तलब करना पड़ा l
खबर के अनुसार भीलवाड़ा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूआईटी सचिव अजय कुमार आर्य को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से मिली जानकारी के अनुसार परिवादी ओमप्रकाश पुत्र शिवदत्त शर्मा को यूआईटी ने आजाद नगर में 20 बाई 45 फीट का सी-81 भूखण्ड आवंटित किया, लेकिन भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया। परिवादी ने परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष वर्ष 2015 में पेश किया। आयोग ने 27 जनवरी 2017 को निर्णय पारित करते हुए परिवादी को आवंटित भूखण्ड के समतुल्य अन्य भूखण्ड आवंटित कर उसका लीज डीड पंजीयन करवाने का आदेश दिया। आदेश की अपील यूआईटी ने राज्य आयोग में की। उसे खारिज कर जिला आयोग का आदेश बहाल रखा, लेकिन यूआईटी ने आयोग के आदेश की पालना नहीं की। आयोग ने सचिव अजय कुमार आर्य को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सूचित किया। सचिव ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर 16 फरवरी 2023 को आदेश की पालना एक माह में करने का अंडरटेकिंग मय शपथपत्र प्रस्तुत किया, लेकिन आर्य ने न तो आदेश की पालना की और न ही कार्यवाही में आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। आयोग ने 10 मई को जमानती वारंट से अजय कुमार आर्य को तलब किया। उसके बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने जानबूझकर उपेक्षा एवं अवज्ञा करना मानते हुए सचिव अजय कुमार आर्य को गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया । अब लोगों में यह जानने की उत्सुकता है कि ऐसी क्या वजह है कि उपभोक्ता न्यायालय के बार बार तलब करने के बाद भी सचिव महोदय उपस्थित नहीं हो रहे है और आखिरकार उपभोक्ता न्यायालय को गिरफ्तारी वारंट से तलब करना पड़ा ।

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