कोर्ट ने सुनाई सजा : जालौर नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा : अपहरण कर अहमदाबाद ले गया था आरोपी, होटल में किया था दुष्कर्म
गौरव रक्षक/न्यूज नेटवर्क
जालोर 2 अप्रैल ।
न्यायपालिका ने दिया दुष्कर्मी को उचित दंड
जालोर में 2 साल पहले एक 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है । पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश हुकमसिंह राजपुरोहित ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नाबालिग के साथ हुई घटनाओं को गंभीर मानकर आरोपी बिशनगढ़ निवासी सद्दीक खां पुत्र चांद खां मोयला मुसलमान को 3 अलग-अलग धाराओं में दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाने के साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद मुमताज अली ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को बिशनगढ़ निवासी पीड़िता के पिता ने जालोर थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि बिशनगढ़ में उनकी बाइक रिपेयर की दुकान है। दुकान के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर मकान है। 15 अप्रैल 2021 की रात्रि को हम सभी परिवार वाले खाना खाकर रात करीब 11 बजे सो गए थे। 16 अप्रैल सुबह 4 बजे उठकर देखा तो मेरी नाबालिग बेटी गायब मिली। पुलिस ने पीड़ित पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और संदिग्ध आरोपी बिशनगढ़ निवासी सदीक खान पुत्र चांद खान को नाबालिग सहित कल्याण (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी सद्दीक खां ने 16 अप्रैल 2021 को घर से 15 साल की नाबालिग का किडनैप कर लिया था और उसे अहमदाबाद लेकर गया, जहां एक होटल में नाबालिग के साथ रेप किया । करीब 2 साल में कोर्ट में 20 गवाहों के बयान दर्ज करते हुए शुक्रवार को फैसला दिया।
तीन अलग-अलग धाराओं में आरोपी को माना दोषी
कोर्ट ने आरोपी सद्दीक खां को 3 अलग-अलग धाराओं में दोषी मानकर सजा सुनाई। आईपीसी 363 में आरोपी को 5 साल की सजा और 5 हजार जुर्माना, आईपीसी 366 में 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना लगाया है ।