राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को जिले में राजीनामें के लिए बनाई 20 बैंचें

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राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को
जिले में राजीनामें के लिए बनाई 20 बैंचें

गौरव रक्षक/राजेंद्र शर्मा

भीलवाड़ा, 10 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार शनिवार 11 फरवरी को इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजय शर्मा, ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारीयों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय के सिविल, फौजदारी प्रकरणों के अलावा राजस्व मामलों को भी राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों को निस्तारण किया जाएगा। जिले में चिन्हित प्रकरणों के राजीनामें के लिए जिले में 20 बैच बनाई गई हैं जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य द्वारा पक्षकारों में समझाईस कर प्रकरणों को निस्तारण किया जाएगा।
प्राधिकरण के सचिव  राजपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य सभी प्रकृति के मुकदमो को निस्तारण ऑनलाइन के साथ साथ ऑॅफलाइन भी किया जाएगा । प्राधिकरण सचिव ने आमजन से अपील की है कि मुकदमा पूर्व में रखी बीएसएनएल, बैंक, बिजली व अन्य संस्था के प्रकरणों में मूल राशि से भी कम व ब्याज माफ कर मामलो का हाथों हाथ फैसला किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा गत दिनों उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे गये थे अब लोक अदालत के माध्यम से नोटिस जारी हुए हैं ताकि उपभोक्ता प्रकरण का निस्तारण करवाकर फिर से कनेक्शन करवा सके ।

प्राधिकरण के सचिव श्री राजपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर आपसी बातचीत व राजीनामें के आधार पर विवाद को निस्तारण का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा नहीं होकर अनौपचारिक व बहुत ही सहज होता है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते है। राजीनामा किसी भी पर थोपा नहीं जाता है बल्कि दोनों पक्षों की स्वेच्छिक सहमति होने पर ही आदेश पारित किया जाता है। पक्षकारान अपने राजीनामें योग्य मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये जिससे उनका धन व समय दोनों की बचत होगी।

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