एम्बुलेंस वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस नहीं लगवाने पर जब्त होंगे वाहन

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एम्बुलेंस वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस नहीं लगवाने पर जब्त होंगे वाहन

भीलवाड़ा, 26 जून।  जिले में पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक  का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) दो दिवस के अन्दर लगवाकर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देनी होगा।
जिला परिवहन अधिकारी डाॅ वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सार्वजनिक सेवा यानों में व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का प्रावधान है।
मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (35) में परिभाषित सार्वजनिक सेवा यान में एम्बुलेंस वाहन भी सम्मिलित है एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 1248(ई) में एम्बुलेंस वाहनों को परिवहन यान की श्रेणी में रखा गया है।
जिसके लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस का होना नागरिक सुरक्षा की  दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस का होना नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से अंत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वर्तमान के कोविड काल में एंबुलेंस का अधिक प्रयोग हो रहा है एंबुलेंस प्रचालकों द्वारा राज्य सरकार से निर्धारित किराया राशि ही प्रभारित करने एवं आपात स्थितियों में एंबुलेंस वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतू एंबुलेंस वाहनों की रियल टाइम लोकेशन ज्ञात होेने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।
सरकार ने एंबुलेंस का किराया भी निर्धारित कर दिया है। इसके बावजूद अधिक किराया वसूलनें की शिकायतें आ रही है। इसके कारण एंबुलेंस की रियल टाइम माॅनिटरिंग जरूरी हो गई है। अब इसके लिए सभी एबुंलेंस चालकों को अपने वाहन में निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाइस लगाना आवश्यक होगा।

परिवहन कार्यालय, भीलवाड़ा द्वारा सभी एम्बुलेंस वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है कि अपने पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों मे उसी के निर्माता (ओईएम) द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) स्थापित कर सूचना जिला परिवहन कार्यालय को देनें के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि 02 दिवस बाद सघन जांच अभियान चलाया जाकर बिना एआईएसः140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग डिवाईस (जीपीएस) के एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा वाहन जब्त किया जाएगा। उन्हांने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

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