राजस्व, भूअर्जन अधिनियम के लम्बित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाये

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राजस्व, भूअर्जन अधिनियम के लम्बित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाये

उज्जैन 🚓 12/ दिसम्बर। उज्जैन जिला मुख्यालय एवं जिले की समस्त तहसीलों में 12 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का ऑनलाइन/ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में आयुक्त नगर निगम, जिला महिला सशक्तिकरण, आदिम जाति कल्याण, शिकायत शाखा कलेक्ट्रेट, समस्त भूअर्जन अधिकारी, श्रम न्यायालय, समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री, जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि शनिवार 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजस्व, भूअर्जन अधिनियम के लम्बित प्रकरणों के निराकरण के साथ-साथ कार्यपालिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन दाण्डिक तथा अन्य समस्त प्रकार के प्रकरणों का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालयों को उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु अवगत करायें और लोक अदालत को जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर की गई कार्यवाही की जानकारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

शनिवार 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम सम्बन्धी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक वसूली, प्रीलिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लम्बित प्रकरण, धारा-138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, श्रम न्यायालय, नगर पालिक निगम, जल कर, सम्पत्ति कर वसूली सम्बन्धी लिटिगेशन प्रकरण, बीएसएनएल के बकाया बिल वसूली सम्बन्धी प्रीलिटिगेशन, बिजली बिल बकाया एवं बिजली चोरी सम्बन्धी प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

उज्जैन, सुधीर पाण्डेय

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